Right to Education : कानपुर में 6 स्कूलों को डीएम ने दिया नोटिस, बोले-एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा लिखाया जाएगा

कानपुर में 6 स्कूलों को डीएम ने दिया नोटिस, बोले-एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा लिखाया जाएगा
UPT | डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में आरटीई के तहत प्रवेश न देने वाले विद्यालयों को कड़ी चेतावनी दी।

Jun 20, 2024 11:50

आरटीई के तहत स्कूल में प्रवेश नहीं लेने वाले स्कूलों पर कानपुर जिला अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ जिला अधिकारी ने नोटिस जारी किया है।

Jun 20, 2024 11:50

Kanpur News : कानपुर के जिलाधिकारी ने आरटीई के तहत एडमिशन न लेने वाले स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने आरटीई के तहत स्कूलों में एडमिशन में ढिलाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए 16 स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंध तंत्र से जुड़े लोगों को समीक्षा बैठक में तलब किया। डीएम ने समीक्षा बैठक में शामिल न होने वाले 6 स्कूलों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

6 स्कूल बैठक में शामिल नहीं हुए
जानकारी के अनुसार शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत स्कूलों में दाखिले तो कम हुए लेकिन जिला अधिकारी के पास शिकायतें ज्यादा पहुंचीं। ऐसे में डीएम राकेश कुमार सिंह ने शहर के सेठ आनंद राम जयपुरिया,एलेन हाउस पब्लिक स्कूल रूमा, यूनाइटेड पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस, डॉक्टर वीरेंद्र स्वरुप एजुकेशन सेंटर h2 ब्लॉक किदवई नगर, डॉक्टर विरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल गोविंद नगर, एचएस पब्लिक स्कूल गल्ला मंडी, एस्कॉर्ट वर्ल्ड स्कूल केशव पुरम, प्रताप इंटरनेशनल स्कूल कल्याणपुर, कैंब्रिज हाई स्कूल, स्काईलार्क स्कूल सिविल लाइंस, एलेन हाउस खलासी लाइन, हलीम मुस्लिम स्कूल चमनगंज, विन्यास पब्लिक स्कूल चौबेपुर, जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल कल्याणपुर, डीपीएस आजाद नगर डीपीएस मेहरबान सिंह का पुरवा समेत प्रमुख स्कूलों के प्रधानाचार्य व प्रबंधतंत्रों के लोगों को समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए तलब किया। लेकिन यूनाइटेड पब्लिक स्कूल, हलीम मुस्लिम स्कूल,जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल, कैंब्रिज हाई स्कूल, स्काईलार्क स्कूल, एस्कॉर्ट वर्ल्ड स्कूल समेत 6 स्कूलों के बैठक में शामिल नहीं होने पर जिलाधिकारी ने नोटिस दिया है।

दूसरे वार्ड के स्कूल में भी एडमिशन कराया जा सकता
साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी विद्यालय अपने वार्ड के पात्र स्टूडेंट को अवश्य प्रवेश दें। जिस वार्ड में कोई बच्चा रहता है, यदि वहां आरटीई योजना के अंतर्गत कोई विद्यालय नहीं है, या आरटीई की सीटें भर गई हैं, तो संबंधित विद्यालय आरटीई के अंतर्गत आवंटित बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे।

एससी/एसटी एक्ट में दर्ज हो मुकदमा
जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि आरटीई शासनादेश में बच्चों को आउट ऑफ ऑर्डर दिखाकर प्रवेश देने से मना किया जाता है तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध शासनादेश की अवहेलना करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही मान्यता वापस लेने की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं संचालित न की जाएं।

एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में कमेटी
विद्यालय खुलते समय सभी खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर आवंटित स्कूलों में दाखिले की व्यवस्था करेंगे। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक (ADM) की अध्यक्षता में समिति गठित कर कोरोना काल में 15 प्रतिशत शुल्क समायोजन संबंधी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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