फर्रुखाबाद में माफिया और बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे को अपहरण और रंगदारी के मामले में न्यायालय ने 14 दिनों की रिमांड मंजूर की है। यह मामला एक भूमि विवाद से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि अनुपम दुबे और उनके सहयोगियों ने मुकदमा वापस लेने के लिए अपहरण किया था।
अपहरण मामला: माफिया अनुपम दुबे 14 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर, पीड़ित को दी थी जान से मारने की धमकी
Jan 16, 2025 19:50
Jan 16, 2025 19:50
मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र के मरकिचिया इटावा रोड निवासी रवि मोहन सूरी ने मऊदरवाजा थाना में माफिया अनुपम दुबे समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि माफिया अनुपम दुबे गैंग के खिलाफ उसके पिता चंद्रमोहन ने मोहमदाबाद थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था।
जान से मारने की दी थी धमकी
जिसकी पैरवी के लिए 19 जुलाई 2023 को वह अपने पिता को बाइक से लेकर फतेहगढ़ जा रहा था। रास्ते में बघार नाला पुल के पास कार सवार विनीत दुबे, विजय विक्रम, आशुतोष दुबे, समेत दो अन्य ने घेरकर उसके पिता से कहा कि डॉ अनुपम दुबे पर जो मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें समझौता कर लो। यदि समझौता नहीं किया तो सभी को जान से मार देंगे।
जबरन गाड़ी में डालकर ले गए थे
पिता ने समझौता करने से मना किया तो उन्हें जबरन गाड़ी में डाल लिया, और फतेहगढ़ ले गए। जबरन समझौते का हलफ़नामा लगवाने के लिए दबाव बनाया। पुलिस ने अपहरण, वसूली, षड़यंत्र, आदि धाराओं में माफिया अनुपम दुबे उसके भाई अनुराग दुबे, विनीत दुबे समेत दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अनुपम दुबे हत्या के मामले ने मथुरा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
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