कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को पॉक्सो एक्ट के तहत सशर्त जमानत मिल गई है। हालांकि, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत न मिलने के कारण उनकी रिहाई फिलहाल संभव नहीं है।
Kannauj Rape Case: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह को मिली जमानत... बार एसोसिएशन चुनाव में निर्विरोध कनिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए थे
Jan 19, 2025 09:33
Jan 19, 2025 09:33
- विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख की सशर्त जमानत मंजूर की।
- बार एसोसिएशन चुनाव के दिन मिली जमानत।
- बार एसोसिएशन के चुनाव में नवाब सिंह निर्विरोध कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं।
सदर कोतवाली के अड़ंगापुर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर 12 अगस्त को नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। नवाब सिंह को जेल भेजा गया था। इसके साथ ही नवाब सिंह के भाई नीलू यादव और पीड़िता की बुआ साक्ष्यों से छेड़छाड़ का आरोपी बनाया गया था। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
निर्विरोध कनिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए
नवाब और उनके परिजनों की 17 करोड़ की संपत्ति 21 दिसंबर को डीएम के आदेश पर कुर्क की गई। जेल में रहते हुए नवाब सिंह यादव ने बार एसोसिएशन चुनाव में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। नवाब निर्विरोध कनिष्ठ उपाध्यक्ष चुन लिए गए। नवाब सिंह यादव की तरफ से पॉक्सो कोर्ट में जमानत की दूसरी अर्जी दाखिल की गई थी।
दोनों पक्षों के वकीलों ने रखीं दलीलें
बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि नवाब सिंह यादव को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। शासकीय अधिवक्ता ने इसका विरोध किया, और कई दलीलें कोर्ट के पेश की। न्यायधीश ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। शनिवार को विशेष न्यायधीश ने नवाब सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने दो लाख के बंधपत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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