स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने छात्रा को छेड़ने वाले शोहदे को 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव के इस आरोपी की दहशत में छात्रा ने स्कूल जाना बन्द कर दिया था।
कन्नौज न्यूज: शोहदे की दहशत में छात्रा ने छोड़ा था स्कूल, अब हुई इतने साल की सजा
Jan 13, 2024 18:26
Jan 13, 2024 18:26
शोहदे की दहशत में छात्रा ने छोड़ा था स्कूल
छात्रा से ट्यूशन व स्कूल आते जाते करता था छेड़खानी
ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव का शोहदा रवि गांव की एक एक नाबालिग छात्रा से ट्यूशन व स्कूल आते जाते छेड़खानी करता था। कई बार उसने छात्रा को धमकी दे दबोचने की कोशिश भी की। शोहदे की दहशत में छात्रा में स्कूल ट्यूशन आना जाना बन्द कर दिया। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को तहरीर दे कार्रवाई की गुहार लगायी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शोहदे को गिरफ्तार कर लिया।
कन्विक्शन के तहत कार्यवाही में आई तेजी
जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर छात्रा को तंग करना शुरू कर दिया। पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत एसपी से की तो उन्होने इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्यवाही शुरू करवा दी। जिसका नतीजा ये हुआ कि 4 माह में ही युवक को 4 साल की कठोर कारावास व 8500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुना दी गयी।
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