उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। अपर सचिव (भर्ती) उप्र. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने समस्त नोडल अधिकारियों और जिलाधिकारियों के लिए एक पत्र जारी किया है। उन्होंने निर्देश जारी किया है कि 17 और 18 फरवरी को होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में त्रुटि वाले अभ्यर्थी भी परीक्षा दे सकते हैं।
अच्छी खबर : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में त्रुटि वाले अभ्यर्थी भी दे सकते हैं परीक्षा, जाने से पहले पढ़ लें पूरी खबर
Feb 15, 2024 12:59
Feb 15, 2024 12:59
- अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक तथा फेशियल रिकग्निशन किया जाएगा
- संदेह होने पर आधार कार्ड के जरिए प्रमाणीकरण की कार्रवाई भी की जायेगी
आधार कार्ड लेकर आना होगा
बता दें कि भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों ने बोर्ड के ध्यान में यह बात लाई थी कि ऑनलाइन आवेदन करते समय या उसमें संशोधन करते समय उनके द्वारा स्वयं अथवा साइबर कैफे से उनके द्वारा अपलोड की गई फोटो, नाम, जेंडर आदि प्रविष्टियों में त्रुटि हो गई थी। इस संबंध में अपर सचिव (भर्ती) उप्र. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने निर्देश जारी कर कहा है कि परीक्षा केन्द्रों पर सभी अभ्यर्थियों को अपना मूल पहचान पत्र और आधार कार्ड लेकर आना होगा। अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक (आवश्यकतानुसार IRIS) तथा फेशियल रिकग्निशन किया जाएगा। किसी तरह का संदेह होने पर आधार कार्ड के जरिए प्रमाणीकरण की कार्रवाई भी परीक्षा केन्द्र पर की जायेगी।
पासपोर्ट साइज कलर फोटो लाना होगा
जिन अभ्यर्थियों को फोटो अपलोड से संबंधित दिक्कत या त्रुटि हुई है, उनको परीक्षा केन्द्र पर अपनी एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो लाना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों से फॉर्म-6 (फोटोकॉपी संलग्न) पर शपथ पत्र लेकर केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट उन्हें प्रोविजनल प्रवेश देकर परीक्षा में शामिल कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में इन कारणों से अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा।
अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा
अपर सचिव ने जारी आदेश में समस्त नोडल अधिकारियों और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देशित किया कि आपके द्वारा की जाने वाली ब्रीफिंग के समय शेष समस्त बिन्दुओं के साथ-साथ विशेष रूप से निर्देश पुस्तिका के प्रपत्र-6 के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार समस्त केन्द्र पर्यवेक्षक (पुलिस), स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा केन्द्र व्यवस्थापकों का ध्यान आकृष्ट कराना सुनिश्चित करें। अपर सचिव ने जारी आदेश में सभी नोडल अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि आपकी ब्रीफिंग के समय सभी केन्द्र पर्यवेक्षक (पुलिस) उपरोक्त सभी बिन्दुओं के साथ-साथ विशेष रूप से सम्बन्धित बिन्दुओं पर भी कार्रवाई करें। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में इन कारणों से अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा।
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