सावरकर पर टिप्पणी मामले में लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को किया तलब : 10 जनवरी को पेश होने का आदेश, समन जारी

10 जनवरी को पेश होने का आदेश, समन जारी
UPT | कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अदालत ने किया तलब।

Dec 13, 2024 20:56

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को महाराष्ट्र में हेट स्पीच देने के मामले में प्रथम दृष्टया आरोपी मानते हुए लखनऊ की एक अदालत ने तलब किया है।

Dec 13, 2024 20:56

Lucknow News : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को महाराष्ट्र में हेट स्पीच देने के मामले में प्रथम दृष्टया आरोपी मानते हुए लखनऊ एसीजेएम कोर्ट ने तलब किया है। अदालत ने राहुल को 10 जनवरी, 2025 को पेश होने का आदेश दिया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामले का कोर्ट ने सज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया है। उनके खिलाफ समन भी जारी किया गया है। 

सावरकर पर की थी टिप्पणी
वकील नृपेन्द्र पांडेय ने परिवाद में आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 दिसम्बर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस वार्ता के दौरान वीर सावरकर पर आपत्तिजनक बयान दिए। राहुल गांधी ने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' और 'पेंशन लेने वाला' कहा था। इसके साथ ही उन्होंने सावरकर पर अंग्रेजों की मदद करने और अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने का आरोप लगाया था।



पत्रकारों को वितरित किए थे पैम्फलेट
नृपेन्द्र पांडेय ने आरोप लगाया कि यह बयान समाज में वैमनस्य और द्वेष फैलाने की मंशा से दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले से तैयार पैम्फलेट भी पत्रकारों के बीच वितरित किए गए थे। उन्होंने बताया कि अदालत ने बयान और गवाहों के साक्ष्यों को गंभीरता से लिया। निगरानी अदालत ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेजा था। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह पाया कि राहुल गांधी का बयान समाज में घृणा और वैमनस्य फैलाने वाला था। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत दंडनीय अपराध है।

एक अक्टूबर को दी थी अर्जी
एक अक्टूबर 2023 को नृपेन्द्र पांडेय ने एमपी-एमएलए विशेष अदालत के विशेष एसीजेएम अंबरीष कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग वाली अर्जी दी थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया और एक नवंबर की तारीख निर्धारित की। इसके साथ ही पत्रावली को सुनवाई के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।

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