यूपी में Lift Act को कैबिनेट की मंजूरी : विधानसभा से मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा, पहले सरकार से लें अनुमति फिर लगाएं लिफ्ट या एस्केलेटर, जानें क्या है नया नियम... 

विधानसभा से मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा, पहले सरकार से लें अनुमति फिर लगाएं लिफ्ट या एस्केलेटर, जानें क्या है नया नियम... 
UPT | नया कानून।

Feb 06, 2024 08:54

उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसके आधार पर अब इसे लगाने से पहले ऊर्जा विभाग से अनुमति लेनी होगी और हर साल इसकी सर्विसिंग कराना अनिवार्य होगा। 

Feb 06, 2024 08:54

Short Highlights
  • उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक-2024 के प्रारूप को मिली मंजूरी 
     
Lucknow News : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नई पहल की है। यूपी में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए भी कानून बनाया जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसके आधार पर अब इसे लगाने से पहले ऊर्जा विभाग से अनुमति लेनी होगी और हर साल इसकी सर्विसिंग कराना अनिवार्य होगा। 

हर साल करानी होगी लिफ्ट की सर्विसिंग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। देश के अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू है। इसका उपयोग अक्सर बुजुर्ग, बच्चे और निशक्त व्यक्तियों द्वारा अधिक किया जाता है। इसका उपयोग करते समय इसकी सुरक्षा काफी जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार विधेयक लाकर सुरक्षा मानक का पालन करना अनिवार्य करने जा रही है। इनका वार्षिक सर्विसिंग कराना अनिवार्य होगा। बहुमंहिला भवनों में बिल्डरों द्वारा स्थापित की गई लिफ्ट में सुरक्षा के जरूरी उपाय करने होंगे। 

आए दिन होते रहते हैं हादसे
वर्तमान समय सुरक्षा मानकों का पालन न किए जाने से आए दिन हादसे होने की शिकायतें मिलती रहती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उनके निर्माण, गुणवत्ता, संचालन और रख-रखाव के लिए निर्धारित प्रासांगिक कोड और प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य किया जा रहा है।

महाकुंभ में टेंट सिटी में खर्च होंगे 231 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में संगम तट पर अगले साल लगने वाले महाकुंभ मेंले में टेंट सिटी बनाने, फर्नीचर लेने और आईसीटी बेस्ड मानीटरिंग व्यवस्था पर 231.85 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रयागराज में पवित्र संगम पर हर वर्ष माघ मेला लगता है।

13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा महाकुंभ
छह साल पर कुंभ और 12 साल पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज मेल प्राधिकरण द्वारा 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले के लिए टेंट सिटी, टिन संरचना, फर्नीचर और आईसीटी बेस्ड मानीटरिंग व्यवस्था के लिए कार्ययोजना तैयार की है। महाकुंभ के अवसर पर देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और अतिथियों के लिए व्यवस्था की जानी है। इसके साथ ही पार्किंग की सुविधा भी दी जानी है। इसके लिए कुंभ मेला 2019 की दरों में 28.80 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और टेंटेज व टिन स्ट्रक्चर और फर्नीचर की मात्रा 200 प्रतिशत के साथ विभागों की मात्रा का 125 प्रतिशत तक मानते हुए आंकलन किया गया है। प्रस्तावित लागत 250.65 करोड़ में 7.5 प्रतिशत की कटौती करते हुए 231.85 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
 

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