अब कुत्तों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकेगा। इच्छुक लोग नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in पर जाकर सीधे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही पहले की तरह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी उपलब्ध है।
Lucknow Dog Registraion : डॉग लाइसेंस के लिए ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नहीं करवाने पर भरना पड़ेगा इतना जुर्माना
Nov 08, 2024 16:43
Nov 08, 2024 16:43
इस बार नहीं लगेगा कोई जुर्माना
अगर पालतू जानवर के रजिस्ट्रेशन में एक वर्ष का अंतर आ गया है, तो जुर्माना लगता है। हालांकि, इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत यह छूट दी गई है। हालांकि, अगर किसी जांच में बिना रजिस्ट्रेशन वाले जानवर को पकड़ा जाता है, तो पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन में कमी
वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक केवल 3 हजार 446 लाइसेंस बनाए गए हैं, जबकि साल 2023-24 में 56 हजार व 2022-23 में 82 हजार डॉग लाइसेंस बने थे। ऐसे में साल दर साल रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या कम हो रही है। माना जा रहा है कि लखनऊ में लगभग दस हजार से अधिक पालतू कुत्ते हैं, लेकिन अभी केवल 40 प्रतिशत लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है।
रजिस्ट्रेशन के बिना कुत्ता रखने पर जुर्माना
बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता रखने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना है, और अगर वह कुत्ता किसी को काटता है तो मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन न कराने पर नगर निगम पालतू कुत्ते को जब्त भी कर सकता है। वर्तमान नियम के अनुसार दो सौ वर्ग मीटर के क्षेत्र में दो कुत्ते रखने की अनुमति है। विदेशी नस्ल के कुत्तों का लाइसेंस शुल्क एक हजार रुपये और देशी कुत्तों का दो सौ रुपये है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों 9511156792 या 9721095021 पर संपर्क किया जा सकता है।
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