उत्तर प्रदेश में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ी राहत योजना की घोषणा की है। यदि आपके पास 20 साल पुरानी कार है...
यूपी के कार खरीदारों के लिए खुशखबरी! : पुरानी कार को स्क्रैप करने पर 75% तक टैक्स छूट, साथ में जुर्माना भी माफ
Oct 04, 2024 15:46
Oct 04, 2024 15:46
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भारी टैक्स छूट
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (परिवहन) एल वेंकटेश्वर लू द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि 2008 से 2013 के बीच एनसीआर जिलों में पंजीकृत डीजल वाहनों के लिए भी 50% टैक्स छूट उपलब्ध है। पिछले साल, सरकार ने इसी तरह की एक योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें 11 मार्च, 2023 से 10 मार्च, 2024 तक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर छूट दी गई थी।
साथ में जुर्माना भी माफ
यह स्कीम एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पिछले सप्ताह जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि स्क्रैपिंग प्रोसेस कुछ शर्तों के तहत 11 सितंबर से अगले साल 10 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। इस नई पहल के अंतर्गत, ना केवल टैक्स में छूट मिलेगी, बल्कि बकाया भुगतान नहीं करने पर जुर्माना भी माफ होगा, बशर्ते कि वाहन को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर में स्क्रैप किया गया हो।
नोएडा में लगभग डेढ़ लाख पुराने वाहन
नोएडा की बात करें तो वहां लगभग डेढ़ लाख पुराने वाहन हैं, जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है। इनमें से 25,000 से अधिक कमर्शियल वाहन ऐसे हैं, जिन्होंने अपना बकाया नहीं चुकाया है। निजी वाहनों का टैक्स आमतौर पर एकमुश्त किया जाता है, जबकि कमर्शियल वाहनों पर त्रैमासिक, द्विवार्षिक या वार्षिक टैक्स लगाया जाता है।
वायु प्रदूषण में कमी का उद्देश्य
इस तरह की पहल से न केवल पुराने वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी, बल्कि यह वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में भी सहायक साबित होगी। वाहन मालिकों को इस अवसर का लाभ उठाकर न केवल नए वाहनों का मालिक बनने का मौका मिलेगा, बल्कि वे वायु प्रदूषण को कम करने में भी योगदान कर सकेंगे।
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