लखनऊ की सीमा से 10 लोगों को 6 माह के लिए तड़ीपार कर दिया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट 1970 की धारा 3 के तहत की गई है।
Lucknow News : आचार संहिता लगने के बाद गुंडा एक्ट में हुई कार्रवाई, 10 लोगों को किया तड़ीपार
Mar 20, 2024 17:35
Mar 20, 2024 17:35
6 माह के लिए किया जिला बदर
लखनऊ कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले थाने मोहनलालगंज, आशियाना, हसनगंज, कृष्णा नगर, कैंट, हुसैनगंज व गोमती नगर विस्तार के मनबढ़ आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लखनऊ की सीमा से 10 लोगों को 6 माह के लिए तड़ीपार कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आपराधिक तत्वों के लोगों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए न्यायालय द्वारा वांछित अपराधियों को गुंडा एक्ट के तहत 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं।
न्यायालय ने दिए आदेश
न्यायालय में हुई बहस के बाद फैसला देते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट 1970 की धारा 3 के तहत कार्रवाई करते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले स्थानों के वांछित अपराधियों को 6 महीने के लिए तड़ीपार करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं।
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