उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जो मानवता को शर्मसार करने वाला है। आरोपी ईश्वर पाल, जो कि पीड़िता का ताऊ था, ने अपनी भतीजी को घुमाने के बहाने घर से बाहर ले गया और उसके साथ जघन्य कृत्य किया।
हरदोई में तीन साल की मासूम से रेप के आरोपी ताऊ को फांसी की सजा : कोर्ट ने कहा-ऐसे नर पिशाच समाज के लिए घातक
Aug 06, 2024 10:10
Aug 06, 2024 10:10
- स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायधीश मोहम्मद नसीम की कोर्ट ने सुनाई सज़ा
- कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसे नर पिशाच समाज के लिए घातक हैं
- वर्ष 2020 में सांडी थाना क्षेत्र में मासूम के साथ ताऊ ने किया था दुष्कर्म
- घटना के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर किया था गिरफ्तार
वर्ष 2020 में मासूम के साथ ताऊ ने किया था दुष्कर्म
घटना 28 जुलाई सन 2020 की है। आरोपी के द्वारा अपनी भतीजी को घूमाने के बहाने घर के बाहर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और इसके बाद में वह उसे घर पर बेहोश अवस्था में छोड़ गया था। खून से लथपथ मासूम बालिका को देखकर पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया था। वारदात के बाद में पुलिस ने आरोपी की खोजबीन करते हुए उसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था वहीं दूसरी तरफ मासूम को गंभीर हालत में हरदोई से लखनऊ रेफर कर दिया गया था। लखनऊ के बाद में फिर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया था, जहां पर अभी भी बच्ची का इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में पीड़ित बच्ची ने गंभीर हालत में कोर्ट के सामने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ गवाही दी थी।
अदालत में आरोपी को फांसी के फंदे पर लटकाने की सुनाई सजा
अभियोजन पक्ष के सरकारी अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि 4 साल तक चली बहस के बाद में घटना में प्राप्त सबूतों को अदालत के समक्ष पेश किया गया है। आठ गवाहों के बयान और पुलिस के द्वारा पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी पक्ष के वकील रामेंद्र सिंह तोमर ने भी कई दलीलें दी लेकिन अभियोजन पक्ष की दमदार पैरवी के चलते प्राप्त साक्ष के आधार पर अदालत ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने कहा-ऐसे नर पिशाच समाज के लिए घातक
पॉक्सो कोर्ट के अपर जिला जज मोहम्मद नसीम की अदालत में आरोपी ईश्वर पाल (35 वर्ष) को नाबालिग से रेप के मामले में मौत की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके बाद में पुलिस ने आरोपी को अग्रिम कार्रवाई हेतु जेल भेज दिया है।
पुलिस की भी प्रभावी पैरवी के चलते मिला न्याय
क्षेत्राधिकारी शिल्पा कुमारी ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत थाना सांडी पुलिस व अभियोजन विभाग के द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फल स्वरुप न्यायालय के द्वारा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अदालत ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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