Hardoi News : अदालत ने सुनाई कुकर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रुपए अर्थदंड

अदालत ने सुनाई कुकर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रुपए अर्थदंड
UPT | हरदोई कोर्ट

Oct 09, 2024 19:45

हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र में 4 साल पहले एक 13 वर्षीय किशोर को मक्के के खेत में ले जाकर कुकर्म करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने...

Oct 09, 2024 19:45

Short Highlights
  • 13 वर्षीय बालक को रुपए का लालच देकर आरोपी ने किया था कुकर्म 
  • कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास व अर्थदंड से किया दंडित।
Hardoi News : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र में 4 साल पहले एक 13 वर्षीय किशोर को मक्के के खेत में ले जाकर कुकर्म करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। न्यायालय ने अर्थ दंड की राशि पीड़ित को अदा करने के अलावा राज्य सरकार को 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी दिया है।

 
पैसे का लालच देकर आरोपी ने किया था कुकर्म 
विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार शुक्ला के अनुसार बिलग्राम थाने पर 15 सितंबर 2020 को थाने पर क्षेत्र के एक गांव निवासी वादिनी ने तहरीर दी थी कि उसके 13 वर्षीय पुत्र को रुपए का लालच देकर गांव निवासी शिवनंदन रैदास ने मक्के के खेत में ले जाकर कुकर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
 
पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास 
हरदोई में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 15 श्रद्धा तिवारी ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध किया और दोषी शिवनंदन रैदास को पोक्सो एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा कुकर्म की धारा 377 में भी दोष सिद्ध शिवनंदन को आजीवन सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।
 
पीड़ित को राज्य सरकार देगी 50 हजार रुपए
न्यायाधीश ने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। न्यायाधीश ने अर्थ दंड की संपूर्ण धनराशि दोषी द्वारा जमा करने पर पीड़ित को अदा करने का आदेश दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आदेशित किया कि पॉक्सो के नियम के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित समुचित योजना के तहत पीड़ित को 50 हजार रुपए की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाए।

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