पिहानी में स्वकर योजना लागू करने की तैयारी : आठ हजार मकान टैक्स के दायरे में आएंगे, 2025 से पूरी तरह लागू होगी स्कीम

आठ हजार मकान टैक्स के दायरे में आएंगे, 2025 से पूरी तरह लागू होगी स्कीम
UPT | पिहानी नगर पालिका की बैठक

Dec 27, 2024 14:47

नगर पालिका परिषद पिहानी में स्वकर योजना लागू करने के लिए निर्देश अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने दिया था। जिसकी आपत्तियों की सुनवाई शुक्रवार नगर पालिका की सभागार में अधिशासी अधिकारी ने की। अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि दरों में कमी बोर्ड की बैठक में बोर्ड समिति करेगी। जो मानक शासन से है वही निर्णय मान्य होगा। स्वकर योजना 1 अप्रैल सन 2025 से शुरू होगी....

Dec 27, 2024 14:47

Short Highlights
  • पिहानी कस्बेवासी खुद निर्धारित करेंगे कर स्वकर निर्धारण प्रणाली
  • पिहानी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में कर के दायरे में आठ हजार मकान 
Hardoi News : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की पिहानी नगर पालिका परिषद में स्वकर योजना लागू करने के निर्देश अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने दिए थे। शुक्रवार को नगर पालिका के सभागार में अधिशासी अधिकारी ने इस पर आपत्तियों की सुनवाई की। अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि बोर्ड की बैठक में दरों में कमी की जाएगी। जो मानक शासन से होगा वही निर्णय मान्य होगा। स्वकर योजना एक अप्रैल 2025 से शुरू होगी।

मकान मालिक खुद अपने कर का करेंगे निर्धारण 
स्वकर योजना के जरिये मकान मालिक अब खुद ही अपने कर का निर्धारण करेंगे। इसके बाद कर नगर पालिका में जमा करेंगे। किसी भी तरह की अनियमितता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस प्रक्रिया को लागू किया गया है। अलग-अलग इलाकों का अलग-अलग कर तय किया गया है।

स्वकर निर्धारण प्रणाली पालिका स्तर पर हो रही लागू
सर्वे के बाद बढ़े मकानों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। अब स्वकर निर्धारण प्रणाली को पालिका स्तर पर भी लागू किया जा रहा है। जिनमें 12 मीटर से कम और 12 से 24 मीटर तक की सड़क के दायरे में आने वाले भवनों पर तय कर लगेगा। साथ ही 24 मीटर से ज्यादा सड़क के दायरे में आने वाले भवनों पर 4.20 रुपये प्रतिमाह प्रति स्क्वायर फीट की दर से कर लगेगा। हालांकि, 24 मीटर से ज्यादा सड़क वाले भवन बेहद कम हैं। ऐसे में स्वकर निर्धारण के लिए दरें तय कर दी गई हैं। मकान मालिक अपना किराया तय कर नगर पालिका में जमा कराएंगे।

नो ड्यूज न होने पर नहीं मिलेंगी सेवाएं
नई प्रक्रिया को अमल में लाए जाने के साथ ही लोगों का पुराना कर जल्द जमा करना होगा। नगर पालिका जो भी सेवा दे रही है, जिसमें जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र समेत अन्य सेवाएं शामिल हैं, उन्हें रोकने के निर्देश दिए हैं। अब उपभोक्ताओं को नो ड्यूज न होने तक इन सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

क्या है स्वकर निर्धारण प्रणाली
इस प्रणाली के तहत नगर पालिका की ओर से एक फार्मेट दिया जाएगा। जिसमें भवन स्वामी स्वयं अपने भवन के कमरों की संख्या, एरिया को भरेगा। फिर पालिकाकर्मी उसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद स्वकर की दरों के हिसाब से उसका एक टैक्स प्रभावी हो जाएगा। जिसके बाद वह अपना कर नगर पालिका में हर माह जमा करना होगा। स्वकर निर्धारण प्रणाली को समझने में अभी शहरवासियों को समय लग सकता है। इसके लिए पालिका की टीमें स्वयं यह फार्मेट लेकर घर-घर जाएंगी या फिर लोग पालिका कार्यालय में आकर जानकारी ले सकते हैं।

स्वकर निर्धारण प्रणाली पूरी तरह होगी जारी 
अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह नगर पालिका परिषद पिहानी ने बताया कि स्वकर निर्धारण प्रणाली को अब पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। अब नई दरें और नए तरीके से कर का निर्धारण कराया जा रहा है। डीएम के निर्देश के बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं।

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