लखनऊ से बड़ी खबर : आचार संहिता लगने का भी ध्वस्तीकरण पर नहीं पड़ेगा प्रभाव, 31 मार्च के बाद भी होगी कार्रवाई

आचार संहिता लगने का भी ध्वस्तीकरण पर नहीं पड़ेगा प्रभाव, 31 मार्च के बाद भी होगी कार्रवाई
UPT | लखनऊ में ध्वस्तीकरण

Mar 18, 2024 18:56

अकबरनगर में ध्वस्तीकरण की संयुक्त कार्रवाई विकास प्राधिकरण और नगर निगम की आचार संहिता लगने के बाद भी जारी है। जिस पर अकबरनगर के निवासियों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट...

Mar 18, 2024 18:56

Short Highlights
  • ध्वस्तीकरण की संयुक्त कार्रवाई आचार संहिता लगने के बाद भी जारी
  • अब तक 100 लोगों ने कराया है पंजीकरण
Lucknow News (योगेश मिश्रा) : राजधानी लखनऊ के अकबरनगर में ध्वस्तीकरण की संयुक्त कार्रवाई विकास प्राधिकरण और नगर निगम की आचार संहिता लगने के बाद भी जारी है। जिस पर अकबरनगर के निवासियों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका दायर की थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगों को घर और दुकान खाली करने का समय दिया गया था। बताते चलें आचार संहिता लग चुकी है इसके बाद भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी रहेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ.इंद्रमणि त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि भले ही आचार संहिता लग गई हो लेकिन, इसके बावजूद भी अकबरनगर में ध्वस्तीकरण 31 मार्च के बाद भी जारी रहेगा। 

अब तक 100 लोगों ने कराया है पंजीकरण
अकबरनगर से हटाए गए लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने की प्रक्रिया लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। जिन लोगों के आवास और दुकान खाली कराए गए हैं। उन्हें किश्तों पर प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया जा रहा है। वहीं, हाई कोर्ट के आदेश की अगर बात की जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि जो लोग 10 साल में अपनी क़िस्त ना भर पाए उन्हें 5 साल का अतिरिक्त समय दिया जाए। वहीं, जो व्यक्ति इसके बावजूद भी अपनी किस्त नहीं भर पा रहा है उसकी उचित आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री कोष से उसे राहत दी जाए। बताते चलें अब तक 100 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा जो व्यक्ति अत्यंत गरीब है उनके लिए भी लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और राजस्व टीम के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। जिसके बाद उन्हें आवास आवंटित किया जाएगा।

31 मार्च तक खाली करना होगी अवैध जमीन
डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 मार्च तक अकबरनगर की अवैध जमीनों को खाली करना है। वहीं, खाली कराए गए आवास और दुकानों के मालिकों को 1000 रुपये की धनराशि देकर रजिस्ट्रेशन करने का लाभ भी दिया गया है। जिसकी लीज़ 90 साल तक की होगी। इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि इससे बेहतर ऑफर और कोई नहीं हो सकता।

'हम कहां जाएं और क्या करें'
भले ही सरकार विस्थापित लोगों को आवास देने की बात कर रही हो। लेकिन, लोगों का कहना है कि हम बीते 50 सालों से इसी जगह रहते आ रहे हैं। हमने वोट दिया सरकार बनाई बावजूद इसके सरकार ने हमारा घर और हमारी रोजी रोटी हमसे छीन ली है हम कहां जाएं और क्या करें।

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