Lucknow News : पीएम मोदी के उपनाम पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से जवाब दाखिल, 31 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

पीएम मोदी के उपनाम पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से जवाब दाखिल, 31 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
UPT | राहुल गांधी

Aug 02, 2024 11:34

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में निगरानी याचिका पर जवाब दाखिल किया गया है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी...

Aug 02, 2024 11:34

Lucknow News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में निगरानी याचिका पर जवाब दाखिल किया गया है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर किए गए परिवाद को निचली अदालत द्वारा खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने इस याचिका की सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की है। राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद उठाया गया है। उन्होंने वादी दिलीप श्रीवास्तव के वकील राजेश श्रीवास्तव और प्रवीण सिंह को जवाब की प्रति उपलब्ध कराई है।


ललित मोदी और नीरव मोदी से की थी तुलना
जानकारी के अनुसार वादी दिलीप श्रीवास्तव ने अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर करते हुए आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 18 मार्च 2018 को एआईसीसी की बैठक में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना ललित मोदी और नीरव मोदी से की थी। यह आरोप लगाया गया था कि ललित मोदी और नीरव मोदी भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल थे, और इस प्रकार राहुल गांधी की टिप्पणियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल किया गया।

जानिए क्या था मामला
आरोप के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यूट्यूब के माध्यम से समाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम "मोदी" को लेकर मानहानिकारक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला अदालत में गंभीरता से लिया गया है, जहां राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था। अदालत ने माना कि टिप्पणियों में कोई ऐसी सामग्री नहीं है जो मानहानिकारक या आपत्तिजनक हो। इसके बावजूद शिकायतकर्ता ने इस आदेश को मानते हुए एमपी-एमएलए विशेष अदालत में चुनौती दी है। एमपी-एमएलए विशेष अदालत अब इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी और निचली अदालत के फैसले पर विचार करेगी।

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