उत्तर प्रदेश में व्यापारियों और उद्यमियों के लिए एक नया युग शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने बुधवार को एक शासनादेश जारी किया, जिसमें प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों - लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी...
उत्तर प्रदेश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना : व्यापारियों और उद्यमियों के मामलों की सुनवाई अब होगी तेज
Aug 01, 2024 11:15
Aug 01, 2024 11:15
आगरा और प्रयागराज में सर्किट बेंच का कार्यभार
शासनादेश के अनुसार, वाराणसी बेंच की सर्किट बेंच प्रयागराज और गाजियाबाद की सर्किट बेंच आगरा में स्थापित की जाएगी। सर्किट बेंच का मतलब है कि अगर मुख्य बेंच में लंबित मामलों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो कुछ मामले सर्किट बेंच में भेज दिए जाएंगे। इससे अधिक से अधिक मामलों का समय पर निपटारा हो सकेगा। हालांकि, लखनऊ मुख्य बेंच की कोई सर्किट बेंच नहीं बनाई गई है।
कानपुर के मामलों की सुनवाई लखनऊ में
लखनऊ में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना होने से कानपुर के व्यापारी और उद्यमियों को अपने लंबित मामलों की सुनवाई के लिए लखनऊ जाना होगा। कानपुर, जो प्रदेश की मुख्य औद्योगिक नगरी मानी जाती है, वहां ट्रिब्यूनल की स्थापना ना होने से स्थानीय व्यापारियों में निराशा है। यहां के व्यापारियों का कहना है कि सरकार की अनदेखी का बार-बार खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनका मानना है कि कम से कम सर्किट बेंच के रूप में ही कानपुर को चुना जाना चाहिए था।
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प्रदेश के तीन शहरों में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना
जीएसटी मामलों के विशेषज्ञ धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार को शासन की ओर से प्रदेश के तीन शहरों में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना का आदेश जारी हुआ। एक सितंबर से सभी ट्रिब्यूनल मामलों की सुनवाई भी शुरू कर देंगे। पहले पांच शहरों में ट्रिब्यूनल होने की बात कही जा रही थी। लखनऊ में ट्रिब्यूनल होने से कानपुर के व्यापारियों और उद्यमियों को अब सुनवाई के लिए लखनऊ जाना होगा।
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