UP News : घरों पर लगने वाले छोटे बोर्ड पर भी टैक्स वसूलेगा नगर निगम, जानिए नए नियम

घरों पर लगने वाले छोटे बोर्ड पर भी टैक्स वसूलेगा नगर निगम, जानिए नए नियम
UPT | नगर निगम की प्रचार नीति में संशोधन

Oct 15, 2024 15:55

नगर निगम ने अपनी प्रचार नीति में संशोधन किया है। इसके तहत अब राज्य में घरों पर लगाए जाने वाले छोटे विज्ञापन बोर्डों और अन्य प्रकार के व्यावसायिक प्रचार पर भी टैक्स वसूला जाएगा।

Oct 15, 2024 15:55

Lucknow News : उत्तर प्रदेश नगर निगम ने अपनी प्रचार नीति में संशोधन किया है। इसके तहत अब राज्य में घरों पर लगाए जाने वाले छोटे विज्ञापन बोर्डों और अन्य प्रकार के व्यावसायिक प्रचार पर भी टैक्स वसूला जाएगा। इस नई नीति से प्रदेश सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने नई विज्ञापन नीति तैयार कर ली है। उस पर आपत्तियां मंगवाने के लिए सभी नगर निगमों को पत्र भेजा गया है। 

छह मीटर से ऊंचे होर्डिंग्स पर लगेगी रोक
नई विज्ञापन नीति के तहत अब छह मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य न केवल शहरों की सुंदरता को बनाए रखना है, बल्कि बड़े और अव्यवस्थित होर्डिंग्स से होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोकना है। इससे शहरों में विज्ञापन का एक सुव्यवस्थित और नियंत्रित स्वरूप देखने को मिलेगा।



जियो टैगिंग अनिवार्य
अब शहरों में लगाए जाने वाले सभी होर्डिंग्स की जियो टैगिंग (Geo Tagging) भी अनिवार्य होगी। इसका मतलब है कि हर विज्ञापन को उसकी सही लोकेशन पर ट्रैक किया जाएगा, जिससे नगर निगम यह सुनिश्चित कर सकेगा कि विज्ञापन वैध स्थान पर लगे हैं या नहीं। यह कदम अवैध होर्डिंग्स पर नियंत्रण रखने और विज्ञापन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

हाइवे के किनारे विज्ञापन पर नए नियम
हाइवे पर विज्ञापन बोर्डों को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। अब सड़क से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर ही विज्ञापन बोर्ड लगाए जा सकेंगे। सड़कों पर लगने वाले बड़े-बड़े होर्डिंग्स से ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। 

छोटे कार्यक्रमों पर भी विज्ञापन शुल्क
नई नीति के अंतर्गत यूपी सरकार शहरों में भवनों पर प्रचार-प्रसार के लिए लगने वाले छोटे बोर्ड पर भी विज्ञापन शुल्क वसूल करेगी। इसके साथ ही अब छुट्टी वाले दिनों में आयोजित होने वाले मेलों, जादू शो या किसी भी प्रकार के छोटे बोर्ड या फ्लेक्स के माध्यम से किए जाने वाले प्रचार पर भी नगर निगम विज्ञापन शुल्क वसूलेगा।

विज्ञापन से संबंधित अन्य बदलाव
नगर आयुक्त या समिति की अनुमति के बिना नगर निगम सीमा के अंदर किसी भवन, ओवरब्रिज, फुटपाथ, ट्री गार्ड, पुल, मार्ग, वाहन विद्युत और टेलीफोन के पोल्सआदि पर बिना शुल्क जमा किए विज्ञापन नहीं लगा सकेंगे। दीवारों पर पेंटिंग से प्रचार प्रसार को भी इसके दायरे में रखा गया है।

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