उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ मुजफ्फरनगर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
योगी सरकार के मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी : पेश न होने पर अदालत सख्त, 13 सितंबर को अगली सुनवाई
Sep 05, 2024 20:14
Sep 05, 2024 20:14
13 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश
विशेष अदालत के न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह फौजदार ने बुधवार शाम को इस मामले में सख्त निर्णय लेते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने कपिल देव अग्रवाल को 13 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। वकील विनोद कुमार गुप्ता के अनुसार, अग्रवाल 13 सितंबर को अदालत में पेश होंगे और मामले की सुनवाई में भाग लेंगे।
यह है मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने कपिल देव अग्रवाल और अन्य लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम, और महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में वर्ष 2022 में मामला दर्ज किया था। विशेष रूप से, 11 जनवरी 2022 को मुजफ्फरनगर के रामलीला टीला इलाके में बिना अनुमति के चुनावी सभा आयोजित करने का आरोप लगाया गया है।
मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
इस मामले में कपिल देव अग्रवाल का अनुपस्थित रहना अदालत के प्रति गंभीर असंवेदनशीलता को दर्शाता है, जिसके चलते अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। यह कदम उनकी कानूनी जिम्मेदारियों और सार्वजनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मंत्री के खिलाफ जारी किए गए वारंट ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है, और अब इस मामले की अदालत में पेशी का सभी को इंतजार है।
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