वर्तमान में केवल 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े भूखंडों पर सोलर गीजर लगाने का नियम लागू है। लेकिन, अब इसे छोटे प्लॉटों तक विस्तारित किया जाएगा। यह निर्णय ऊर्जा संरक्षण और हरित ऊर्जा के प्रचार के उद्देश्य से किया जा रहा है। नए नियम के तहत, घर का नक्शा पास करने के लिए सोलर सिस्टम लगाने का शपथ पत्र देना होगा।
लखनऊ में घर बनाने वालों को अब करना होगा ये काम : सोलर सिस्टम लगाए बिना मकान का नक्शा नहीं होगा मंजूर
Nov 28, 2024 13:50
Nov 28, 2024 13:50
सौर ऊर्जा का बढ़ता महत्व
वर्तमान में केवल 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े भूखंडों पर सोलर गीजर लगाने का नियम लागू है। लेकिन, अब इसे छोटे प्लॉटों तक विस्तारित किया जाएगा। यह निर्णय ऊर्जा संरक्षण और हरित ऊर्जा के प्रचार के उद्देश्य से किया जा रहा है। नए नियम के तहत, घर का नक्शा पास करने के लिए सोलर सिस्टम लगाने का शपथ पत्र देना होगा।
सोलर सिस्टम न लगाने पर निरस्त होगा मानचित्र
एलडीए के प्रस्ताव के अनुसार, यदि जांच के दौरान मकान में सोलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो मानचित्र निरस्त कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग पर्यावरणीय जिम्मेदारी निभाएं और सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करें।
व्यावसायिक भवनों पर नहीं होगा नियम लागू
एलडीए के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल आवासीय भवनों पर लागू होगा। पहले से बने मकानों पर भी यह नियम लागू नहीं किया जाएगा। व्यावसायिक भवन इस अनिवार्यता से बाहर रहेंगे।
सोलर पैनल का खर्च और सब्सिडी
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) के अनुसार, एक किलोवाट का सोलर पैनल लगाने में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 30,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 15,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। यह खर्च घरेलू उपयोग के लिए सोलर सिस्टम लगाने वालों को किफायती बनाएगा।
200 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट वालों के लिए जमानत राशि का प्रावधान
एलडीए के प्रस्ताव में 200 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए जमानत राशि का प्रावधान किया गया है। यह जमानत राशि सोलर सिस्टम स्थापित होने के बाद वापस कर दी जाएगी।
- 200-500 वर्ग मीटर : 20,000 रुपये
- 500-1000 वर्ग मीटर : 50,000 रुपये
- 1000-5000 वर्ग मीटर : 1,00,000 रुपये
- 5000 वर्ग मीटर से अधिक : 2,00,000 रुपये
एलडीए भवन उपविधि में संशोधन करते हुए, अब छोटे क्षेत्र में पेट्रोल पंप लगाने वालों को राहत दी जाएगी। पहले 9 मीटर निकास की अनिवार्यता थी, जिसे घटाकर 7.5 मीटर कर दिया गया है। अब 20 गुणा 20 मीटर क्षेत्र में भी पेट्रोल पंप स्थापित किए जा सकेंगे।
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