उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। पुलिस के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ ले सकेंगे।
UP News : पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा फैसला, 31 अक्टूबर तक पुरानी पेंशन स्कीम चुनने का मिलेगा मौका
Sep 07, 2024 20:06
Sep 07, 2024 20:06
31 अक्टूबर तक चुन सकेंगे विकल्प
डीजीपी मुख्यालय से जारी निर्देश में कहा गया है कि 28 मार्च 2005 से पहले नियुक्त हुए पुलिसकर्मी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को अपना सकते हैं। पुलिसकर्मी इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक अपना विकल्प चुन सकते हैं। एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा और इसे बाद में बदलना संभव नहीं होगा। यदि कोई पुलिसकर्मी उम्र रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के तहत कवर किया जाता है, तो प्रशासकीय विभाग की स्वीकृति के बाद नियुक्ति प्राधिकारी 31 मई 2025 तक आवश्यक आदेश जारी करेगा।
ओपीएस चुनने वाले पुलिसकर्मियों के एनपीएस खाते होंगे बंद
एक बार आदेश जारी होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता के अंशदान और नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले पुलिसकर्मियों के एनपीएस खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे। एनपीएस खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान उनके जीपीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जबकि सरकारी अंशदान राजकोष में जमा होगा।
पहले भी दी जा चुकी है यह सुविधा
केंद्र सरकार पहले भी यह सुविधा इस तरह के कर्मचारियों को प्रदान कर चुकी है। कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2005 या बाद नियुक्त हुए हैं लेकिन उसका पद विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।
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