Lucknow News : पावर कॉर्पोरेशन ने जारी किया नया आदेश, बिना सूचना लोड बढ़ाने पर लगाई रोक

पावर कॉर्पोरेशन ने जारी किया नया आदेश, बिना सूचना लोड बढ़ाने पर लगाई रोक
UPT | प्रतीकात्मक तस्वीर

May 19, 2024 13:15

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर उपभोक्ता लगातार तीन महीने तक स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली की खपत करता है ...

May 19, 2024 13:15

Lucknow News : उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर उपभोक्ता लगातार तीन महीने तक स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली की खपत करता है तो उसे कनेक्शन लोड बढ़ाने से पहले नोटिस दिया जाएगा। इस नोटिस के बाद ही बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर लोड बढ़ा सकेंगी। पहले बिजली कंपनियां बिना सूचना के लोड बढ़ा देती थीं।

वाणिज्य अधिकारी ने जारी किया आदेश
नया आदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के आदेश वाणिज्य अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने जारी किया। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे उपभोक्ताओं को एक माह का नोटिस देकर ही लोड बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी। बिजली कंपनियों द्वारा बिना सूचना के लोड बढ़ाने की जानकारी मिलने पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के आला अधिकारियों से आपत्ति दर्ज करायी थी और नियामक आयोग के नियमों का पालन करने की मांग की थी।

बिजली कंपनियों के पास क्षमता से कम बिजली
अवधेश वर्मा ने कहा है कि मार्च 2024 में राज्य के 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं का स्वीकृत लोड 7.38 करोड़ किलोवाट था। इसकी तुलना में पावर कॉरपोरेशन के 132 केवी विद्युत उपकेंद्रों की कुल क्षमता करीब 5.86 करोड़ किलोवाट ही है। इस भीषण गर्मी में जब उपभोक्ता अपने स्वीकृत लोड के बराबर बिजली की खपत कर रहे हैं तो बिजली कंपनियों की व्यवस्थाएं डगमगाने लगी हैं। जिसके कारण उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बिजली कंपनियों को सबसे पहले अपने सिस्टम की क्षमता बढ़ाने पर काम करना होगा फिर उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

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