जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगले सात दिनों में पेट्रोल पंपों पर इसका प्रचार करने के लिए होर्डिंग्स लगाए जाएं।
नो हेलमेट-नो फ्यूल : पेट्रोल पंप पर सात दिन के अंदर लगाएं होर्डिंग, डीएम ने जारी किया आदेश
Jan 13, 2025 16:22
Jan 13, 2025 16:22
बिना हेलमेट 80 प्रतिशत लोग दौड़ा रहे बाइक
आंकड़ों के अनुसार, सड़कों पर 80 प्रतिशत बाइक चालक बिना हेलमेट फर्राटा भरते हैं। अधिकांश हादसों में बिना हेलमेट के बाइक सवारों की जान चली जाती है। इन मौतों पर अंकुश लगाने परिवहन आयुक्त ने 'नो हेलमेट-नो फ्यूल' का नियम लागू किया है। परिवहन आयुक्त के निर्देशों के पालन में जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश जारी किया है।
सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य
इस आदेश में कहा गया है कि अगले सात दिनों के अंदर पेट्रोल पंपों पर बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंं। इसमें 26 जनवरी से दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल न देने की बात का प्रचार-प्रसार होना चाहिए। इसके साथ ही बाइक चालक के साथ सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे हमेशा चालू रखने का निर्देश दिया गया है।
पेट्रोल पंप पर 24 घंटे चालू रहेंगे सीसीटीवी
शासन ने तय किया है कि सभी पेट्रोल पंप मालिकों को सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रखने होंगे। समय-समय पर जांच की जाएगी। यदि किसी बाइक चालक को बिना हेलमेट पेट्रोल देते पाया जाएगा तो संबंधित पेट्रोल पंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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