शेखर हॉस्पिटल में अनधिकृत निर्माण को तोड़ने के लिय बुधवार को आवास विकास की टीम अस्पताल पहुंची लेकिन बवाल होने के बाद बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा। इस मामले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
शेखर हॉस्पिटल : अवैध निर्माण तोड़ने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, विरोध के बाद वापस लौटा बुलडोजर
Aug 21, 2024 19:00
Aug 21, 2024 19:00
पहले दी गई थी सूचना
शेखर हॉस्पिटल के ऊपर तीन मंजिलें बिना अनुमति के बनाए गए हैं। इस मामले को लेकर 12 साल पहले भी एक सूचना जारी की गई थी। आवास विकास के अधिकारियों का कहना है कि इमारत के कुल 1795.25 वर्गमीटर क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण हुआ है। इसके अलावा भूतल पर भी अवैध निर्माण को तोड़ा जाना है।
नहीं मिली पुलिस सहायता
आवास विकास अधिकारी ने बताया की ध्वस्तीकरण के लिए 20 अगस्त की तिथि तय की गई थी और पुलिस बल की आवश्यकता के लिए पुलिस कमिश्नर को भी पत्र भेजा गया था। इसके बावजूद गाजीपुर थाने से पुलिस नहीं मिलने के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा था। शेखर अस्पताल इंदिरा नगर इलाके का एक बड़ा निजी अस्पताल है और हाल के दिनों में कई विवादों का सामना कर चुका है।
दी गई थी ध्वस्तीकरण की सूचना
गौर करने वाली बात यह है कि अस्पताल को तोड़ने के लिए पहली सूचना 12 साल पहले दी गई थी। इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद आवास विकास कोई कार्रवाई नहीं कर सका। अस्पताल ने आवास विकास से 3 मंजिल का नक्शा पास कराया था,लेकिन बाद में 6 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया।
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