समय बीतने के बाद भी मामला हल नहीं हुआ। जब शरद ने फिर से कंपनी पर दबाव डाला, तो कर्मचारी राहुल ने उनके साथ मारपीट की। इससे शरद को समझ में आया कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। शरद का दावा है कि शाइन सिटी ने उनके जैसे कई अन्य लोगों को भी ठगा है।
शाइन सिटी घोटाला : जमीन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, सीएमडी राशिद नसीम समेत तीन पर एफआईआर
Dec 23, 2024 19:17
Dec 23, 2024 19:17
मकान खरीदने की चाह बनी ठगी का जाल
शरद कुमार ने बताया कि छह साल पहले वह लखनऊ में मकान खरीदने की योजना बना रहे थे। इस दौरान उनके एक परिचित, आशियाना निवासी राकेश कुमार उपाध्याय ने उन्हें शाइन सिटी कंपनी के बारे में जानकारी दी। राकेश ने दावा किया कि कंपनी के डायरेक्टर राशिद नसीम और उनके कर्मचारी राहुल शर्मा से उनके अच्छे संबंध हैं और वह मकान के लिए उपयुक्त जमीन दिला सकते हैं।
दफ्तर में सौदा और पहली किस्त का भुगतान
राकेश के भरोसे पर शरद ने विपुलखंड स्थित शाइन सिटी के दफ्तर जाकर डायरेक्टर राशिद और कर्मचारी राहुल से मुलाकात की। बातचीत के बाद उन्हें मोहनलालगंज के हलुवापुर गांव में एक जमीन दिखाई गई। सौदा लाखों रुपये में तय हुआ, जिसके तहत शरद ने तुरंत ही भुगतान कर दिया।
जमीन पर कोर्ट की रोक से खुला मामला
शरद ने जब जमीन पर दाखिल खारिज कराने के लिए मोहनलालगंज तहसील में आवेदन किया, तो उन्हें पता चला कि जिस जमीन का सौदा हुआ था, उस पर कोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी है। यह जानकर शरद ने कंपनी से संपर्क किया। कंपनी के कर्मचारी राहुल शर्मा ने उनसे दो महीने के भीतर समस्या सुलझाने का वादा करते हुए अतिरिक्त 10,000 रुपये की मांग की, जो शरद ने दे दिए।
दबाव बनाने पर मारपीट का आरोप
समय बीतने के बाद भी मामला हल नहीं हुआ। जब शरद ने फिर से कंपनी पर दबाव डाला, तो कर्मचारी राहुल ने उनके साथ मारपीट की। इससे शरद को समझ में आया कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। शरद का दावा है कि शाइन सिटी ने उनके जैसे कई अन्य लोगों को भी ठगा है। कंपनी ने जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये हड़प लिए हैं। उनका यह भी आरोप है कि जब उन्होंने गोमतीनगर थाने में शिकायत की, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर उन्होंने कोर्ट का रुख किया।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
कोर्ट के आदेश के बाद गोमतीनगर थाने में डायरेक्टर राशिद नसीम, परिचित राकेश कुमार उपाध्याय और कर्मचारी राहुल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी के मुताबिक, अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
निवेशकों को रकम वापस दिलाने की शुरुआत
इससे पहले शाइन सिटी घोटाले के निवेशकों को उनकी रकम वापस दिलाने की भी शुरुआत हो चुकी है।लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने हाल ही में शाइन सिटी घोटाले के पीड़ित निवेशकों की डूबी हुई रकम लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दो मामलों में ये आदेश जारी किया है। प्रदेश में पहली बार इस तरह का आदेश जारी किया गया है। शाइन सिटी ग्रुप पर सस्ते घरों का वादा कर निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगने का आरोप है। इसे लेकर लखनऊ सहित अन्य स्थानों में मुकदमे दर्ज हैं। ईडी की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश के आदेश के अनुसार भदोही के गोपीगंज निवासी नीता वर्मा को शाइन सिटी में निवेश की कई रकम वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नीता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की अदालत में अर्जी देने को कहा था। नीता वर्मा को उनके निवेश किए गए चार लाख रुपये वापस मिलेंगे। एक अन्य मामले में गोरखपुर की रहने वाली हुस्ना बानो को लेकर भी कोर्ट ने बाकी 7.61 लाख रुपये वापस देने का आदेश दिया है।
60 हजार करोड़ से अधिक की ठगी का आरोप
ईडी ने दुबई में रहने वाले राशिद को 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का नोटिस विदेश मंत्रालय के जरिए भेजा था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद ईडी कोर्ट के जरिए उसकी संपत्तियों को नीलाम कर निवेशकों की रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। राशिद नसीम पर 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है। राशिद नसीम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज किया है।
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