69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद : आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, चार साल से न्याय की प्रतीक्षा में आरक्षित अभ्यर्थी

आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, चार साल से न्याय की प्रतीक्षा में आरक्षित अभ्यर्थी
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Nov 12, 2024 09:46

69000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने 12 नवंबर को सुनवाई के लिए रखा जाएगा। अक्टूबर से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

Nov 12, 2024 09:46

Short Highlights
  • मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इसकी एक सुनवाई हो चुकी है
  • 69000 शिक्षक भर्ती का मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
  • इस मामले में अक्टूबर से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
Lucknow News : उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चल रही 69000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने 12 नवंबर को सुनवाई के लिए रखा जाएगा। पहले इस सुनवाई की तिथि 15 नवंबर तय की गई थी, लेकिन अब इसे आगे खिसकाकर 12 नवंबर कर दिया गया है। इस बदलाव से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में उत्साह बढ़ा है, जो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया में न्याय मिलेगा। सुनवाई से पहले सोमवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बैठक की और आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया।

अक्टूबर से चल रही है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
इस मामले में अक्टूबर से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब तक मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इसकी एक सुनवाई हो चुकी है, और तब से इस मामले में लगातार तारीखे ही मिलती जा रही हैं। दिवाली के पहले सुनवाई की अगली तिथि 15 नवंबर रखी गई थी, लेकिन अब इसे 12 नवंबर को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। यह सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ द्वारा की जाएगी।

आरक्षित वर्ग के संघर्ष की चार साल लंबी लड़ाई
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से यह संघर्ष जारी है, लेकिन आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उनका आरोप है कि सरकार इस मामले को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाए हुए है, जबकि इसका समाधान एक दिन में भी संभव है। 

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अभ्यर्थियों की न्याय की आस
बैठक में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि अमरेंद्र पटेल ने कहा कि वे इस केस में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा। पटेल ने कहा कि चार साल से चली आ रही इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के मुद्दे पर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उसमें कई योग्य अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं। यह सुनवाई उन्हें एक निर्णायक मोड़ की ओर ले जा सकती है, जिससे वे भविष्य को लेकर एक स्पष्ट तस्वीर देख सकें।

चयनित वर्ग के अभ्यर्थियों की तैयारी
दूसरी ओर, इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर सतर्क हैं। वे भी अपने हक की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठा रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों ने भी इस मामले को लेकर तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और वे आशान्वित हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में भी संतुलित निर्णय देगा।

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सरकार पर सवाल
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार यदि याची लाभ का प्रस्ताव देती है तो इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का विवाद समाप्त हो सकता है। इस मुद्दे पर सरकार का रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है। सुशील कश्यप और भास्कर सिंह जैसे नेताओं का कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त अधिकार और साधन हैं कि वह इस विवाद को समाप्त कर सके, परंतु अदालत में लंबित रखकर इसे और जटिल बनाया जा रहा है। उनका मानना है कि इस देरी के कारण हजारों योग्य अभ्यर्थी मानसिक तनाव में हैं और अपने करियर को लेकर असमंजस में हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी उम्मीदें
12 नवंबर की सुनवाई अब इस मामले में एक निर्णायक बिंदु साबित हो सकती है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ-साथ चयनित अभ्यर्थी भी यह उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस विवाद को समाप्त कर उन्हें एक निश्चित भविष्य दे। लंबे समय से चली आ रही इस प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों का धैर्य टूटने की कगार पर है, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि इस सुनवाई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय देगा।

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