UP News : सात हजार वक्फ संपत्तियां राजस्व रिकॉर्ड में नहीं दर्ज, अतिक्रमण हटाना बना चुनौती

सात हजार वक्फ संपत्तियां राजस्व रिकॉर्ड में नहीं दर्ज, अतिक्रमण हटाना बना चुनौती
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Nov 25, 2024 10:08

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 1.30 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से 1.23 लाख संपत्तियां राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इनमें मस्जिद, करबला, कब्रिस्तान और इमामबाड़े जैसी धार्मिक और सार्वजनिक उपयोग की संपत्तियां शामिल हैं।

Nov 25, 2024 10:08

Lucknow News :  प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई वक्फ नियमावली-2024 के अनुसार, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल उन्हीं वक्फ संपत्तियों पर की जाएगी जो राजस्व रिकॉर्ड, घरौनी-खतौनी, या नगर निकाय के संपत्ति रजिस्टर में दर्ज हों। यह सुनिश्चित करने के लिए संपत्तियों का 1359 फसली (1952) के रिकॉर्ड से मिलान करना अनिवार्य होगा।

यूपी में 1.30 लाख वक्फ संपत्तियां
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 1.30 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से 1.23 लाख संपत्तियां राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इनमें मस्जिद, करबला, कब्रिस्तान और इमामबाड़े जैसी धार्मिक और सार्वजनिक उपयोग की संपत्तियां शामिल हैं। वहीं लगभग 7,000 संपत्तियां ऐसी हैं जो केवल वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में इनका कोई उल्लेख नहीं है। इससे इन संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं।



डीम्ड म्यूटेशन का प्रावधान हटाया गया
पहले प्रस्तावित वक्फ नियमावली में वक्फ संपत्तियों के डीम्ड म्यूटेशन (स्वतः नामांतरण) का प्रावधान था। इसके तहत, यदि छह महीने के भीतर राजस्व अधिकारी किसी वक्फ संपत्ति के बारे में निर्णय नहीं लेते तो उसे वक्फ बोर्ड के पक्ष में मान लिया जाता। हालांकि, राजस्व विभाग ने इस प्रावधान पर कड़ी आपत्ति जताई। विभाग ने तर्क दिया कि अक्सर जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद होते हैं और इन विवादों का समाधान होने के बाद ही राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन संभव है। परिणामस्वरूप, यह प्रावधान नियमावली से हटा दिया गया।

वक्फ बोर्ड और राजस्व विभाग के बीच समन्वय पर जोर
वक्फ संपत्तियों पर स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट करने के लिए अब वक्फ बोर्ड को राजस्व रिकॉर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के नियमों के तहत समन्वय करना होगा। राजस्व विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ अधिनियम-1995 (2013 संशोधित) में डीम्ड म्यूटेशन का प्रावधान नहीं है।

कैसे होगा अतिक्रमण हटाने का निर्णय?
  • वक्फ संपत्ति की पहचान राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 के तहत होगी।
  • संपत्तियों का मिलान 1952 के राजस्व रिकॉर्ड से किया जाएगा।
  • केवल उन्हीं संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी, जो आरक्षित श्रेणी में शामिल न हों।
  • राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने वाली संपत्तियों पर जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकेगा।
  • संपत्ति की स्थिति स्पष्ट करने में चुनौतियां
  • 7,000 वक्फ संपत्तियों का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न होना शासन के लिए बड़ी चुनौती है। इन संपत्तियों का स्वामित्व स्पष्ट करने में कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें आ सकती हैं। जिला प्रशासन को ऐसे मामलों में राजस्व और वक्फ बोर्ड के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा।

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