डीजीपी ने सख्त हिदायत दी है कि नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इसमें कोई भी पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट या उनके रिश्तेदार शामिल नहीं हो सकते। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि नीलामी में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो और यह प्रक्रिया निष्पक्ष रहे।
डीजीपी की हिदायत : थानों में जब्त वाहनों की नीलामी में शामिल नहीं होंगे पुलिसकर्मी और उनके रिश्तेदार
Nov 28, 2024 09:23
Nov 28, 2024 09:23
नीलामी में पुलिसकर्मियों और रिश्तेदारों को नहीं मिलेगा वाहन
डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नरों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले जारी किए गए निर्देशों का पालन ठीक से नहीं किया गया, जो सही नहीं है। डीजीपी ने सख्त हिदायत दी है कि नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इसमें कोई भी पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट या उनके रिश्तेदार शामिल नहीं हो सकते। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि नीलामी में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो और यह प्रक्रिया निष्पक्ष रहे।
नए कानूनों के तहत जब्त संपत्ति का निपटारा
डीजीपी के निर्देशों के अनुसार, नए कानूनों में जब्त संपत्ति के निपटारे के लिए विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर लावारिस वाहनों का कोई दावेदार सामने नहीं आता है, तो जिलाधिकारी उनकी नीलामी कर सकते हैं। हालांकि, अपराध से जुड़े वाहनों को संबंधित अदालत की अनुमति के बिना निस्तारित नहीं किया जा सकता।
वाहनों का सत्यापन जरूरी
डीजीपी ने आदेश दिया है कि थानों में खड़े वाहनों की सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाए और उनका सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। सत्यापन के बाद ही आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन वाहनों के मालिक का पता नहीं चल पाता, उनके लिए अदालत से अनुमति लेकर नीलामी कराई जाए।
थानों के रजिस्टर में हो हर कार्रवाई का उल्लेख
थानों के प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि जब्त वाहनों को लेकर की गई हर कार्रवाई को थानों के रजिस्टर में दर्ज किया जाए। इससे नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। डीजीपी ने विशेष रूप से लावारिस वाहनों की नीलामी पर जोर दिया है। इसके लिए नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर इन वाहनों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।
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