सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
यूपी में किसानों को कृषि यंत्रों पर मिल रहा अनुदान : बुकिंग शुरू, 23 अक्टूबर तक आवेदन का मौका
Oct 10, 2024 14:09
Oct 10, 2024 14:09
कृषि यंत्रों पर अनुदान का सुनहरा अवसर
सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ये योजना किसानों को न केवल आधुनिक कृषि यंत्रों तक पहुंच प्रदान करती है, बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है। कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना में कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर, और छोटे गोदाम पर अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसान 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं और सरकार से दी जा रही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
ऑनलाइन माध्यम से करें आवेदन
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर 'यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे किसानों को घर बैठे आसानी से आवेदन करने का मौका मिलेगा।
कृषि बिल पोर्टल पर करें अपलोड
दस हजार रुपये तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए किसान इस पोर्टल के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान अपने या अपने परिवार के मोबाइल नंबर का उपयोग कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसानों को ध्यान रखना होगा कि बुकिंग की तिथि से 10 दिन के भीतर कृषि बिल पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। यदि बिल अपलोड नहीं होता, तो बुकिंग स्वतः रद्द कर दी जाएगी।
यंत्र की कीमत के अनुसार करें भुगतान
इस योजना के अंतर्गत, यंत्र की कीमत के अनुसार बुकिंग धनराशि निर्धारित की गई है। अगर किसी कृषि यंत्र की कीमत दस हजार से एक लाख रुपये के बीच है, तो बुकिंग के लिए किसान को दो हजार पांच सौ रुपये जमा करने होंगे। यदि यंत्र की कीमत एक लाख रुपये से अधिक है, तो बुकिंग के लिए पांच रुपये जमा करने होंगे। बुकिंग राशि को आवेदन के समय ऑनलाइन जमा करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी किसान का चयन नहीं होता या लक्ष्यों की पूर्ति हो जाती है, तो बुकिंग राशि किसानों को वापस कर दी जाएगी।
ई-लॉटरी के माध्यम से होगा चयन
यदि लक्ष्यों से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति ब्लॉकवार लक्ष्यों के आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही, चयनित किसानों की संख्या के अतिरिक्त 50 प्रतिशत तक की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। चयनित लाभार्थियों को बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से यंत्र खरीदने के लिए 30 दिनों का समय मिलेगा। वहीं, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग और फार्म मशीनरी बैंक के लिए यह समय सीमा 45 दिन होगी।
मानक यंत्रों का करें चयन
सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार किसान केवल उन यंत्रों को खरीद सकते हैं, जो upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत निर्माताओं द्वारा अपलोड किए गए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले यंत्र मिलें, जो उनके उत्पादन में सुधार कर सकें। ई-लॉटरी के आयोजन स्थल, तिथि और समय की जानकारी संबंधित जिलों के उप कृषि निदेशक द्वारा आवेदकों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे समय पर योजना का लाभ उठा सकें। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच आवेदन कर सकते हैं। इस समय सीमा के भीतर किए गए आवेदन ही मान्य होंगे। आवेदन के बाद, चुने गए किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए समय सीमा का पालन करना होगा।
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