मुख्य सचिव ने कार्यालय परिसरों में चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह स्पष्ट हो कि जो कर्मचारी यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी।
यूपी में बिना हेलमेट-सीट बेल्ट लगाकर सरकारी दफ्तर पहुंचना पड़ेगा महंगा : माने जाएंगे गैरहाजिर, ब्लैकस्पॉट्स की होगी पहचान
Oct 03, 2024 12:47
Oct 03, 2024 12:47
कार्यालय में नहीं दिया जाएगा प्रवेश
मुख्य सचिव ने कार्यालय परिसरों में चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह स्पष्ट हो कि जो कर्मचारी यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके लिए सुरक्षाकर्मी और सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी।
सड़क दुर्घटनाओं पर सरकार की चिंता
मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और इनमें होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या राज्य सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस चुनौती से निपटना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर ही इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। धार्मिक आयोजनों के दौरान सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए, संबंधित विभागों को 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूलों में जागरूकता अभियान
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट के प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। इसके लिए 'रोड सेफ्टी क्लब' की मदद ली जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित यात्रा के प्रति जागरूक बनाना है।
खतरनाक सड़कों की पहचान
इसके साथ ही सड़क हादसों में जिन जिलों में एक साथ तीन या उससे अधिक मौतें होती हैं, वहां जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति खतरनाक सड़कों की पहचान करेगी और दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा दुर्घटना-प्रवण 50 ब्लैकस्पॉट्स की पहचान की जाएगी और यहां सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
यातायात नियमों का उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
मुख्य सचिव ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर शत-प्रतिशत चालान जारी करने का आदेश दिया है। सड़क किनारे खड़े अवैध वाहनों को हटाने और खराब वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। रोजाना इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी की जाएगी।
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