यूपी रोडवेज ने अपने एक पुराने नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब बसों में पांच कुंतल से अधिक लगेज ले जाने पर ड्राइवर और कंडक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यूपी रोडवेज का नया आदेश : पांच कुंतल से अधिक लगेज ले जाने पर ड्राइवर-कंडक्टरों के खिलाफ होगी कार्रवाई
Jul 28, 2024 20:24
Jul 28, 2024 20:24
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यूपी रोडवेज का नया आदेश
यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के अपर प्रबंध निदेशक रामसिंह वर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत, प्रत्येक यात्री अपने साथ 20 किलो तक सामान निःशुल्क ले जा सकेगा। इसके अलावा, व्यावसायिक सामानों की बुकिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। पांच कुंतल से कम भार के सामान की बुकिंग के लिए सामान का मालिक बस के साथ होना अनिवार्य है।
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नियम का पालन एटीआई करेगा सुनिश्चित
नए नियमों के अनुसार, बस के अंदर सामान इस प्रकार नहीं रखा जाएगा कि यात्रियों को बैठने में कोई असुविधा हो। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए एटीआई (ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर) को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रोडवेज प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बिना बुकिंग के सामान ले जाने से रोकने के लिए विशेष निगरानी की जाएगी, क्योंकि इस कारण से रोडवेज को राजस्व का नुकसान होता है।
इन कारणों के चलते प्रशासन सख्त
हाल के दिनों में चेकिंग दलों ने रोडवेज बसों में बिना बुकिंग के 77,425 किलो लगेज पकड़ा है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस स्थिति को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने अब पांच कुंतल से अधिक लगेज की बुकिंग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इससे बसों में सफर करने का अनुभव बेहतर होगा।
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