यूपी विधान परिषद में मार्शल पद पर नियुक्ति विज्ञापन निरस्त : अब 26 जुलाई तक नए सिरे से मांगे गए आवेदन

 अब 26 जुलाई तक नए सिरे से मांगे गए आवेदन
UPT | UP Vidhan Bhavan

Jun 27, 2024 01:40

उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के अनुसार मार्शल पद के लिए वेतनमान 56,100-1,77,500 रुपए होगा। वही लोग आवेदन कर सकेंगे, जिनकी आयु सीमा 30 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं हो।

Jun 27, 2024 01:40

Short Highlights
  • विधान परिषद सभापति के आदेश पर विज्ञापन किया गया निरस्त
  • इंटरव्यू के आधार पर होगा मार्शल का चयन
Lucknow News : उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में मार्शल के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए पूर्व में जारी ​विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। इसे विधान परिषद के सभापति के आदेश पर निरस्त किया गया है। इसके लिए 30 दिसंबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। वहीं अब नियुक्ति के लिए नए सिरे से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विधान परिषद सचिवालय के मुताबिक इन पर चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

30 से 45 वर्ष वाले कर सकेंगे आवेदन
उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के अनुसार मार्शल पद के लिए वेतनमान 56,100-1,77,500 रुपए (पे मैट्रिक्स लेवल-10) होगा। इसके लिए वही लोग आवेदन कर सकेंगे, जिनकी आयु सीमा 30 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं हो। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों को सरकार के मापदंडों के मुताबिक छूट मिलेगी।

योग्यता की शर्तें
मार्शल पद के लिए शैक्षिक योग्यता में आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी पुलिस, प्रान्तीय रक्षक दल, होमगार्ड, प्रादेशिक सेना, पीएसी, एनसीसी जल-थल या वायु सेना का गजटेड या रिलीज्ड कमीशन्ड आफिसर या किसी विधान मण्डल के मार्शल के पद पर सेवा का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

ऐसे लोग माने जाएंगे अयोग्य
भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के नियम-6 एवं अन्य सुसंगत नियमों के प्रावधानों के मुताबिक पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के अनुसार चयन या नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति योग्य नहीं माने जाएंगे, जिन्हें ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और कारावास हुआ है। व्यक्ति दिवालिया हो या विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय में सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है।

नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय होगा अंतिम
विशेष सचिव एवं अध्यक्ष परीक्षा सेल राजेश सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी के योग्य या अयोग्य होने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप विधान परिषद की वेबसाइट www.upvidhanparishad.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप परीक्षा सेल के अध्यक्ष के कक्ष संख्या-127 ए मुख्य विधान भवन, लखनऊ से भी प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से 26 जुलाई, 2024 तक कार्यालय अवधि के दौरान अध्यक्ष परीक्षा सेल विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय कक्ष संख्या-27 मुख्य विधान भवन, लखनऊ-226001 के पते पर पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर नहीं होने या फिर अधूरा होने, निर्धारित तिथि के बाद मिलने पर निरस्त कर दिया जायेगा।

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