जानकारी के अनुसार, दूसरा अनुपूरक बजट 12 से 15 हजार करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग और कुंभ से जुड़े अन्य विभागों के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की जाएगी।
यूपी विधानमंडल शीतकालीन सत्र : 17 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट, 15 हजार करोड़ हो सकता है आकार
Dec 11, 2024 07:15
Dec 11, 2024 07:15
महाकुंभ के लिए विशेष प्रावधान
शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर को दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि बजट का मुख्य उद्देश्य 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ से संबंधित व्यवस्थाओं और औद्योगिक विकास को गति देना है। सत्र के पहले दिन औपचारिक कार्य जैसे अध्यादेश, अधिसूचना, और नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसके बाद इसे पारित किया जाएगा। सत्र का समापन 20 दिसंबर को होगा, जिसमें विधायी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अनूपरक बजट का आकार
जानकारी के अनुसार, दूसरा अनुपूरक बजट 12 से 15 हजार करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग और कुंभ से जुड़े अन्य विभागों के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही औद्योगिक विकास और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी जाएगी। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। नगर विकास विभाग को बेहतर सफाई व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी।
अनुपूरक बजट का आकार इसलिए रहेगा छोटा
फरवरी 2024 में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, इसलिए इस अनुपूरक बजट का आकार अपेक्षाकृत छोटा रहेगा। विभागों के पास पहले से आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। इसके अलावा, केंद्र सरकार से मार्च तक लगभग 2.34 लाख करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होनी है। इससे पहले जुलाई 2023 में पेश किए गए अनुपूरक बजट में 12,209 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसमें से 7,500 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किए गए थे। ऐसे में, दूसरे अनुपूरक बजट में भी औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है।
विधायी कार्य और अध्यादेश
सत्र के दौरान नौ प्रमुख अध्यादेश सदन में पेश किए जाएंगे। इनमें ये अध्यादेश शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश
- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश
- उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश
- उप्र निजी विवि (आठवां संशोधन) अध्यादेश
- उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश
- उन निजी विवि (नौवां संशोधन) अध्यादेश
- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश
- उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश
- उप्र निजी विवि (दसवां संशोधन) अध्यादेश
अनुपूरक बजट के लिए सभी विभागों से उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्ताव मांगे गए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धनराशि का आवंटन प्रभावी और आवश्यकता-आधारित हो।
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