विभिन्न जनपदों में दिनांक सात जून 2024 11 जून 2024 तक 1851 छापे डाले गये। जिनमें से 961 प्रकरणों मे विद्युत चोरी पकड़ी गयी। जिसके विरुद्ध 961 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हुई।
बिजली चोरी रोको विशेष अभियान : 1,851 बिजली कनेक्शनों में 961 में चोरी, 1641.75 लाख की बकाया वसूली
Jun 13, 2024 01:51
Jun 13, 2024 01:51
- 961 के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर
- अभियान में 1,518 नए विद्युत कनेक्शन निर्गत किए
- बिजली चोरी रोको अभियान में 12,881 किलोवाट लोड बढ़ाया
बिजली चोरी अभियान के तहत 1851 छापे
अभियान में पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम लि० के विभिन्न जनपदों में दिनांक सात जून 2024 11 जून 2024 तक 1851 छापे डाले गये। जिनमें से 961 प्रकरणों मे विद्युत चोरी पकड़ी गयी। जिसके विरुद्ध 961 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हुई। अभियान में 1641.75 लाख रुपए की बकाया वसूली की गयी। विद्युत चोरी में पकड़े जाने पर आईपीसी की धारा 135 और आईपीसी की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है इन धाराओं के तहत सज़ा और जुर्माना दोनों का प्राविधान है।
विद्युत चोरी रोकने को ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान
इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक श्रीमती ईशा दुहन (IAS) द्वारा निर्देशित किया गया है कि विद्युत चोरी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्ययोजना बना कर सार्थक प्रयास किए जाए। विद्युत चोरी रोको अभियान को शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चलाने हेतु निर्देश दिए। जिससे विद्युत चोरी की रोकथाम कर लाइन लॉस के साथ- साथ विद्युत चोरी पर अंकुश लगा कर इस भीषण गर्मी में लो वोल्टेज, बिजली ओवर लोडिंग आदि समस्याओं से निजात मिल सके और हर घर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके।
उपभोक्ता विद्युत चोरी कि शिकायत बिजली मित्र पोर्टल पर करें
बकायेदारों से वसूली हेतु कार्ययोजना बनाकर बकाया वसूली किए जाने हेतु समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये है। अभियान में उपभोक्ताओं से अपने बिजली बिलो का भुगतान नियमित रूप से करने और बिजली चोरी ना करने की अपील की जा रहीं है। उपभोक्ता विद्युत चोरी कि शिकायत uppcl.org के बिजली मित्र पोर्टल या विद्युत हेल्पलाइन नंबर 1912 पर दर्ज कराए।
दोषपूर्ण मीटरों की स्वेच्छा से घोषणा करने वाले उपभोक्ताओं को राहत
अनाधिकृत रूप से प्रयोग किए गए दोषपूर्ण मीटरों की स्वेच्छा से घोषणा करने वाले उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा राहत प्रदान की गई है ऐसे उपभोक्ता जो स्वेच्छा से अनाधिकृत रूप से प्रयोग किए गए दोषपूर्ण मीटरो की घोषणा करते हैं उनके विरुद्ध विद्युत चोरी का मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया जाएगा तथा कोई शमन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।
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