अध्यापकों के लिये माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रदेश में संचालित 10 वर्ष की नियमित सेवा अवधि मान्य होगी
Meerut News : राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए 15 अक्टूबर तक करें ऑनलाइन आवेदन, ये हैं पात्रता
Sep 06, 2024 19:48
Sep 06, 2024 19:48
- कोई भी पात्र शिक्षक कर सकता है ऑनलाईन आवेदन
- वेबसाइट पर 16 सितंबर से कर सकेंगे आवेदन
- अपने उत्कृष्ठ कार्य का वीडियो भी करना होगा अपलोड
अध्यापक पुरस्कार के लिये चयन
जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने प्रधानाचार्य/प्रबंधक, समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (बालक/बालिका) अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय, जनपद मेरठ को पत्र प्रेषित करते हुये बताया कि शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य (2) अनुभाग प्रयागराज के पत्रांक जो शैक्षिक सत्र 2024-25 में राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिये चयन हेतु योग्य शिक्षक आनलाइन वेबसाइट http://school.upmsp.edu.in पर दिनांक 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2024 तक आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में है।
ऐसे इच्छुक प्रधानाचार्य/अध्यापक जो राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु आवेदन करना चाहते हो, वे दिनाक 15 अक्टूबर 2024 तक http://school.upmsp.edu.in के माध्यम से आनलाइन आवेदन करते हुये आनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति समस्त संलग्नो सहित दिनांक 16 अक्टूबर 2024 की सायं 04-00 बजे तक संस्थाधिकारी के माध्यम से उनके कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। इस सम्बन्ध में विद्यालय में कार्यरत शिक्षको को भी अवगत कराये।
आवेदन करने के लिए ये है अर्हता
सम्बन्धित शिक्षकगण द्वारा अपने समस्त अभिलेख/उत्कृष्ट कार्यों का विवरण आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा जिसमें सम्बन्धित शिक्षकगण द्वारा अपने उत्कृष्ट कार्यों के सम्बन्ध में अपने 5 मिनट का वीडियों भी अपलोड किया जायेगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों के लिये कुल सेवावधि 15 वर्ष होगी जिसमे से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पद पर न्यूनतन 05 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण कर ली गयी हो, अध्यापकों के लिये माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रदेश में संचालित 10 वर्ष की नियमित सेवा अवधि मान्य होगी।
पूर्व शैक्षिक सत्र के अन्तिम दिवस अर्थात 31 मार्च को आगणित की जाएगी
अवधि की गणना आवेदन वर्ष के पूर्व शैक्षिक सत्र के अन्तिम दिवस अर्थात 31 मार्च को आगणित की जाएगी। केन्द्र अथवा अन्य राज्य सरकारों के अधीन राजकीय/सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियमित रूप से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक के पद की सेवा अवधि मान्य होगी परन्तु पुरस्कार का चयन के सम्बन्ध में आंकलन प्रदेश में किए गए शिक्षण कार्य के आधार पर किया जाएगा।
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