उत्तर प्रदेश के बागपत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की शत्रु संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुशर्रफ की संपत्ति बागपत के कोताना गांव में है, जिसकी नीलामी हो रही है...
परवेज मुशर्रफ का मालिकाना हक खत्म : पाक के पूर्व राष्ट्रपति की शत्रु संपत्ति की नीलामी शुरू, 5 सितंबर तक नए मालिक के नाम होगा रिकॉर्ड
Aug 31, 2024 14:57
Aug 31, 2024 14:57
5 सितंबर तक होगी नीलामी
जानकारी के मुताबिक कोताना गांव में परवेज मुशर्रफ के परिवार की भूमि को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। अब इस भूमि की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 सितंबर तक इस भूमि की आधी हिस्सेदारी की नीलामी संपन्न हो जाएगी, और इसके बाद भूमि के नए मालिक का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।
1947 में पाकिस्तान चला गया था परिवार
बता दें कि परवेज मुशर्रफ के पिता मुशर्रफुद्दीन और माता बेगम जरीन कोताना गांव के निवासी थे। इसी गांव में उनकी शादी हुई थी। 1943 में वे दिल्ली चले गए, जहां परवेज मुशर्रफ और उनके भाई डॉ. जावेद मुशर्रफ का जन्म हुआ। उनका परिवार 1947 में पाकिस्तान चला गया और वहां बस गया। हालांकि, दिल्ली के अलावा उनकी हवेली और खेती की जमीन अभी भी कोताना में मौजूद है।
पंद्रह साल पहले शत्रु संपत्ति घोषित
परवेज मुशर्रफ की जमीन बेच दी गई तो उनके भाई डॉ. जावेद मुशर्रफ व परिवार के सदस्यों की दस बीघा से ज्यादा खेती की जमीन बच गई। इसके अतिरिक्त, कोताना की हवेली उनके चचेरे भाई हुमायूं के नाम पर दर्ज हो गई थी। डॉ. जावेद मुशर्रफ और परिवार के अन्य सदस्यों की जमीन को पंद्रह साल पहले शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था।
न्यूनतम बोली राशि 37.5 लाख रुपये निर्धारित
कोताना की भूमि, जिसे शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था, में सबसे पहले बांगर की जमीन की नीलामी की जाएगी। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय ने इस भूमि की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 5 सितंबर तक ऑनलाइन पूरी हो जाएगी। इस संपत्ति के लिए न्यूनतम बोली राशि 37.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। नीलामी के बाद, इस संपत्ति के नए मालिकों के नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर दिए जाएंगे।
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