योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी सहायता से आबद्ध चिकित्सालयों में लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के उपरान्त...
Baghpat News : अनुपस्थित रहने पर दो सीएचओ की सेवा समाप्त, 29 का वेतन काटा
Jul 25, 2024 00:39
Jul 25, 2024 00:39
- स्वास्थ्य सेवाओं में ना हो कोई लापरवाही जिलाधिकारी के कड़े निर्देश
- आयुष्मान में अच्छा उपचार देने वाले अस्पताल होंगे पुरस्कृत
- गर्भवती महिला को न जाना पड़े प्राइवेट अस्पताल दें अच्छी सुविधा
कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्राविधान
उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्राविधान किया गया है। यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध समस्त निजी चिकित्सालयों तथा सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध होगी।
स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य
निजी आबद्ध चिकित्सालयों में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष रूपये-पाॅच लाख तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। जबकि सरकारी चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी सहायता से आबद्ध चिकित्सालयों में लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के उपरान्त कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी।
उनकी रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए
दो सीएचओ प्रेरणा भारद्वाज ,विकास लगातार अनुपस्थित चल रहे थे। जिनकी आज जिलाधिकारी ने सेवा समाप्त कर दी। वहीं 29 सीएचओ एमएस पोर्टल पर अनुपस्थित मिलने पर उनका वेतन काटा है। जिलाधिकारी निर्देश दिए कि जो सीएचओ लगातार मेडिकल पर चल रहे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष में प्रस्तुत किया जाए और मुख्य चिकित्सा अधिकारी व डिप्टी सीएमओ डॉक्टर यशवीर को उनकी रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
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