अपने बयानो से मुकरने पर ऐसे वादी के मुकदमें के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। ताकि भविष्य में भी झूठे मुकदमे ना लिखा सके जिससे कि झूठे मुकदमे लिखाने व न्यायालय में फैसला करने वाले लोगों को बढ़ावा ना मिले।
Baghpat News : पोक्सो एक्ट के झूठे मुकदमा लिखाकर आपसी समझौता करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही
Oct 28, 2024 12:24
Oct 28, 2024 12:24
- जिलाधिकारी ने की अभियोजन कार्य, अपराध नियंत्रण की मासिक समीक्षा
- पांच केसों के वादी के खिलाफ धारा 22 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत 50,000 का जुर्माना
- जिले में अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश
वादी के मुकदमें के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिये कि ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमों में फसाया जा रहा है और फिर बाद में मुकदमा में फैसला करना या अपने बयानो से मुकरने पर ऐसे वादी के मुकदमें के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। ताकि भविष्य में भी झूठे मुकदमे ना लिखा सके जिससे कि झूठे मुकदमे लिखाने व न्यायालय में फैसला करने वाले लोगों को बढ़ावा ना मिले।
स्पेशल कोर्ट बागपत में पांच मामले दर्ज किए गए
वादी मुकदमों के द्वारा न्यायालय में अपनी बात से मुकरने व फैसला करने पर अभियोजन की तरफ से न्यायालय में याचन व पैरवी करते हुए न्यायालय ने 5 केसों के वादी के खिलाफ धारा 22 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रक्रीणबाद दर्ज किए गए है जिसमें वादी को 22 पोक्सो एक्ट में अधिकतम ₹50000 का जुर्माना व सजा का प्रावधान है जिसके क्रम में जनपद बागपत के अपर जिला सत्र एवं न्यायालय स्पेशल कोर्ट बागपत में पांच मामले दर्ज किए गए हैं ।
केस 1
जिसमें थाना बागपत के मुकदमा अपराध संख्या 451/19 धारा 376 आईपीसी 3/4 पोक्सो एक्ट में वादी मुकदमा के विरुद्ध धारा 22 पोक्सो एक्ट केअंतर्गत कार्यवाही की गई।
केस 2
थाना बड़ौत मुकदमा अपराध संख्या35/23 धारा 376 आईपीसी 3/4 पोक्सो एक्ट में वादी मुकदमा के विरुद्ध धारा 22 पोक्सो एक्ट केअंतर्गत कार्यवाही की गई।
केस3
थाना दोहाट मुकदमा अपराध संख्या 551/18 धारा 363 आईपीसी व 7/8 पोक्सो एक्ट वादी मुकदमा के विरुद्ध धारा 22 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
केस 4
थाना सिंघावली अहीर मुकदमा अपराध संख्या 249/ 21 धारा 363 आईपीसी व 7/8 पोक्सो एक्ट वादी मुकदमा के विरुद्ध धारा 22 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
केस 5
थाना छपरौली मुकदमा अपराध संख्या 22/ 21 धारा 363 आईपीसी व 7/8 पोक्सो एक्ट वादी मुकदमा के विरुद्ध धारा 22 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी नरेंद्र पवार विशेष लोक अभियोजन पोक्सो एक्ट बागपत के द्वारा की गई ।
जिलाधिकारी ने कहा कि अपराधियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जानी चाहिए और इस तरह के मामलों में सख्त कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की गलत हरकत करने से बच सके।
चिन्हित माफिया को सजा करने पर मजबूत पैरवी
जिलाधिकारी में कहा चिन्हित माफिया को सजा करने पर मजबूत पैरवी की जाए। महिला उत्पीड़न में पोक्सो एक्ट में अधिक से अधिक सजा करने की मजबूत व्यक्ति करने के निर्देश दिए जिससे कि छोटा मुकदमा करने से व्यक्ति आगे ना आए बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अभियोजन कार्यों में तेजी लाई जाए और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
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