उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद डॉ. भोला सिंह, सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मी राज सिंह और हिमांशु मित्तल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : बीजेपी सांसद भोला सिंह को राहत, आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक
Sep 05, 2024 15:05
Sep 05, 2024 15:05
हाईकोर्ट का आदेश
इस मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ द्वारा की गई, जिसमें कोर्ट ने सांसद डॉ. भोला सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने विशेष अदालत द्वारा जारी किए गए समन पर भी संज्ञान लिया और शिकायतकर्ता पवन कुमार को नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। तब तक, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।
पुलिस ने दाखिल की थी अंतिम रिपोर्ट
मामले की शुरुआत तब हुई जब डॉ. भोला सिंह और दो अन्य के खिलाफ अनूपशहर, बुलंदशहर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 152, 323, 353, 427, 506 और लोक संपत्ति क्षति निवारण कानून की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। लेकिन मजिस्ट्रेट ने इस मामले में पुनः विवेचना का आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस ने फिर से अंतिम रिपोर्ट जमा की।
विशेष अदालत का समन
शिकायतकर्ता की आपत्ति पर विशेष अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए 6 अगस्त 2024 को डॉ. भोला सिंह, लक्ष्मी राज सिंह और हिमांशु मित्तल को समन जारी किया। इस समन के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने अदालत में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने बीएनएसएस की धारा 528 के तहत मामले की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए विपक्षियों से जवाब तलब किया और अगली सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर 2024 की तारीख तय की गई है।
सांसद डॉ. भोला सिंह का राजनीतिक सफर
बीजेपी सांसद डॉ. भोला सिंह पिछले तीन बार से बुलंदशहर सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन्होंने पहली बार 2014 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। तब से वे लगातार इस सीट पर काबिज हैं और बुलंदशहर के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि माने जाते हैं।
आगे की प्रक्रिया
अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी, जब शिकायतकर्ता की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। तब तक कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से डॉ. भोला सिंह और उनके साथियों को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन इस मामले की पूरी सच्चाई आगे की सुनवाई में सामने आएगी।
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