Bulandshahr News : सात दोषियों को आजीवन और तीन को सात-सात साल की सजा, दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड 

सात दोषियों को आजीवन और तीन को सात-सात साल की सजा, दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड 
UPT | जनपद न्यायालय

Apr 10, 2024 00:17

ट्रक मालिक से लूट और हत्या के मामले में अदालत ने सात दोषियों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि...

Apr 10, 2024 00:17

Bulandshahar News (Amit Saxena) : ट्रक मालिक से लूट और हत्या के मामले में अदालत ने सात दोषियों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक आरोपित को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया गया।

मसालों से भरा ट्रक लूट लिया था
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार राना ने बताया कि 25 नवंबर-2011 को नगर कोतवाली में गाजियाबाद के मेरठ रोड कृष्णानगर निवासी संजीव कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे के मुताबिक, संजीव के पिता अरविंद सिन्हा के पास ट्रक थे और वह स्वयं ट्रक चलाते थे। मुकदमे से दो दिन पहले 23 नवंबर को रात दस बजे कानपुर बिहार रोडवेज साहिबाबाद गाजियाबाद से पटना के लिए चले थे। ट्रक में लोनी के ट्रोनिका सिटी से राकेश मसाले लादे गए थे। ट्रक पर गाजियाबाद के सिहानीगेट कोतवाली के कृष्णानगर निवासी नवीन पुत्र शंकर क्लीनर था। दोनों का शव बुलंदशहर में खुर्जा रोड पर मिला था। मर्चरी पर दोनों शवों की पहचान हुई। अज्ञात लोगों ने दोनों की हत्या कर खुर्जा रोड के किनारे फेंककर मसालों से भरा ट्रक लूट लिया था। आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने लूटा गया मसाला जहांगीराबाद से बरामद किया।

दस-दस हजार रुपये अर्थदंड 
सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने हापुड़ जिले के हाफिजपुर थानाक्षेत्र के गांव मौड़ी निवासी गुड्डू पुत्र आशिक, यामीन पुत्र अहसान व जमील पुत्र मंजूर बुलंदशहर के जहांगीराबाद के मोहल्ला पाठक निवासी अफसर उर्फ राजू हाकिम, जाबिर पुत्र आशिक अली और रहीश पुत्र छोटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही अनूपशहर के डरौरा गांव निवसी संजय चौधरी पुत्र श्योराज सिंह, जहांगीराबाद के मोहल्ला जाटियान निवासी श्रीपाल पुत्र श्यामलाल और जहांगीराबाद के ही मोहल्ला पुख्ता बाजार निवासी सचिन पुत्र गिरीशचंद्र को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। इन पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीजीसी ने बताया कि मेरठ के इंचौली थाने के अम्हेडा निवासी सुखविंदर कुमार उर्फ सोनू को संदेह का लाभ पर बरी कर दिया गया।

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