गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी बुलंदशहर सदर सीट के भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी के अदालत में हाजिर न होने पर शनिवार को एमपी-एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने सदर विधायक प्रदीप चौधरी के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी...
Bulandshahr News : भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी के चुनाव प्रचार पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने लगाई रोक
Apr 07, 2024 17:52
Apr 07, 2024 17:52
कोर्ट ने दिया आदेश
जिले की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट अनूपशहर में स्थित है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी बुलंदशहर सदर सीट के भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी के अदालत में हाजिर न होने पर शनिवार को एमपी-एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने सदर विधायक प्रदीप चौधरी के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी, साथ ही बुलंदशहर के एसएसपी सहित चुनाव आयोग को इस बाबत पत्र प्रेषित किया गया है।
2022 में दर्ज हुआ था विधायक के खिलाफ मुकदमा
शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अभियोजक राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि बुलंदशहर सदर विधायक के खिलाफ 8 फरवरी 2022 को बुलंदशहर नगर कोतवाली में बिना अनुमति के जनसभा, रैली, आयोजित करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें धारा-144, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, कोविड महामारी अधिनियम की धाराओ में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई अनूपशहर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में चल रही है। कोर्ट में भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी के उपस्थित न होने पर न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने गैर जमानती वारंट जारी करने पर भी हाजिर न होने के पर विधायक के चुनाव प्रचार पर रोक लगाते हुए एसएसपी को पत्र लिखा है कि वह सभी थानाध्यक्षों को उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक का आदेश प्रभावी करे। बताया गया कि इस संबंध में जिला निवार्चन अधिकारी को भी पत्र भेजा प्रेषित किया गया है।
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