न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने ग्राहक को अगले आदेश तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की सामग्री पोस्ट करने और अपलोड करने पर रोक लगा दी है।
आइसक्रीम में कनखजूरा : हाईकोर्ट पहुंचा मामला, अदालत ने कहा- तीन दिन में करो ये काम
Jul 05, 2024 22:21
Jul 05, 2024 22:21
कंपनी बोली- दावा सही नहीं
न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने ग्राहक को अगले आदेश तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की सामग्री पोस्ट करने और अपलोड करने पर रोक लगा दी है। कंपनी ने अदालत में तर्क दिया कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है, क्योंकि उनके कारखाने में पैक की गई आइसक्रीम के डिब्बे में किसी भी बाहरी वस्तु का मौजूद होना असंभव है।
तीन दिन में पोस्ट हटानी होगी
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ग्राहक को अदालती कार्यवाही में भाग लेने और अपने दावे को सिद्ध करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ग्राहक ने जांच के लिए आइसक्रीम का डिब्बा भी कंपनी को नहीं सौंपा। अदालत ने ग्राहक को तीन दिन के भीतर सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। यदि वह ऐसा नहीं करती हैं, तो कंपनी 'एक्स' प्लेटफॉर्म से इस पोस्ट को हटाने के लिए कह सकती है।
ग्राहक ने जांच में मदद नहीं की
इस मामले में कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील दलाल और अधिवक्ता अभिषेक सिंह ने बताया कि कंपनी इस मामले की जांच के लिए पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने 15 जून को ही ग्राहक से संपर्क किया था, लेकिन ग्राहक ने आइसक्रीम का डिब्बा उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि ग्राहक को अगले आदेश तक न केवल 'एक्स', बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह की कोई सामग्री पोस्ट करने या अपलोड करने से रोका जाता है। साथ ही, उन्हें इंटरनेट, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं भी इस घटना या कंपनी के उत्पादों के संबंध में कोई सामग्री प्रकाशित करने से भी रोका गया है।
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