हरियाणा से नोएडा तक शराब लाने वाले सावधान : मेट्रो में 2 बोतलों की इजाजत मगर... एक गलती से जाना पड़ सकता है जेल

मेट्रो में 2 बोतलों की इजाजत मगर... एक गलती से जाना पड़ सकता है जेल
UPT | हरियाणा से नोएडा तक शराब लाने वाले सावधान

Jul 18, 2024 17:57

हरियाणा में दिल्ली या उत्तर प्रदेश के मुकाबले शराब काफी सस्ती है। लेकिन अब ऐसा करना आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है।

Jul 18, 2024 17:57

Short Highlights
  • हरियाणा से शराब लाने वाले सावधान
  • मेट्रो में 2 बोतलों की इजाजत
  • आबकारी नीति भी होगी लागू 
Noida News : दिल्ली मेट्रो ने कुछ समय पहले एक आदेश जारी कर यात्रियों को अपने साथ शराब की 2 बोतलों को ले जाने की अनुमति दे दी थी। इस आदेश के आने के बाद से ही कई ऐसे लोग हैं, जो हरियाणा से खरीदकर शराब को दिल्ली और नोएडा स्थित अपने घर ले आते हैं। इसकी वजह ये है कि हरियाणा में दिल्ली या उत्तर प्रदेश के मुकाबले शराब काफी सस्ती है। लेकिन अब ऐसा करना आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है।

जानिए क्या है पूरी कहानी
दरअसल उत्तर प्रदेश के मुकाबले हरियाणा में शराब काफी सस्ती मिलती है। जब दिल्ली मेट्रो ने ये सहूलियत दे दी कि सीलबंद दो बोतलें मेट्रो में ले जायी जा सकती हैं, तो लोगों ने इसका खूब फायदा उठाया। सस्ती शराब का मोह तो हर किसी को होता है, ऐसे में हरियाणा से नोएडा सफर करने वाले मेट्रो में अपने निजी इस्तेमाल के लिए शराब लेकर आने लगे। लेकिन राज्यों के आबकारी विभाग इस पर नाराजगी जाहिर करने लगे।

दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट कर दी बात
इस विवाद के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। डीएमआरसी ने आबकारी नीतियों के प्रति सचेत करते हुए कहा है कि अगर यात्री मेट्रो में शराब की बोतलों के साथ सफर कर रहा है, तो उस पर संबंधित राज्यों की आबकारी नीति लागू होगी। साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए आबकारी नियम भी मेट्रो में लागू होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य केवल 1 सीलबंद बोतल ही ले जाई जा सकती है।

यूपी के नियम सबसे अलग
उत्तर प्रदेश के नियम शराब को लेकर सफर करने के मामले में सबसे अलग हैं। यूपी में किसी भी अन्य राज्य से शराब लाने या पीने पर उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत जेल की सजा का प्रावधान है। ऐसे लोगों पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरे राज्य से केवल एक बोतल शराब लाने की ही अनुमति है और वह बोतल भी खुली हुई होनी चाहिए।

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