यमुना अथॉरिटी के 42 हजार आवंटियों के लिए खुशखबरी : ब्याज के साथ होगा पैसा वापस

ब्याज के साथ होगा पैसा वापस
UPT | Yamuna athaurity

Jan 29, 2024 22:38

सोमवार को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड बैठक हुई। अब रजिस्ट्री करवाने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए छह महीने का और समय दे दिया है।

Jan 29, 2024 22:38

Greater Noida News : यमुना प्राधिकरण ने अपने 42 हजार आवंटियों को बड़ी राहत दी है। अब रजिस्ट्री करवाने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए छह महीने का और समय दे दिया है। इस दौरान किसी तरह का कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। इस फैसले से करीब 42 हजार आवंटियों को फायदा मिलेगा। प्राधिकरण ने फ्लैट खरीदने वाले अवंटियों को भी राहत दी है। उन्हें सरेंडर करने और फ्लोर बदलने की अनुमति दी गई है। सोमवार को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड बैठक हुई। जिसमें यह फ़ैसला लिया गया है।

प्राधिकरण से आवंटियों ने की थी यह मांग
इस बैठक में आवंटियों के लिए कई राहत दी गई हैं। प्राधिकरण ने सभी आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत योजनाओं के सभी आवंटियों को राहत दी है। इन आवंटियों को पूर्व में चेक लिस्ट जारी हो चुकी है और रजिस्ट्री नहीं कराई है। साथ ही जिन आवंटियों ने रजिस्ट्री करा ली थी, लेकिन उन्होंने लीज डीड के अनुसार भवन निर्माण की अवधि समाप्त हो गई है, ऐसे सभी आवंटियों को 30 जून, 2024 तक का निशुल्क समय विस्तार दिया गया है। आवंटियों की मांग पर प्राधिकरण ने 54.75 वर्गमीटर के फ्लैटों के आवंटियों को रिफंड देने का फैसला लिया है। 31 मार्च तक रिफण्ड के लिए आवेदन करने वाले आवंटियों को चार प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ पैसा वापस किया जाएगा। ऐसे करीब 268 आवंटी हैं।

पीड़ित लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता 
सेक्टर-22डी में प्राधिकरण की फ्लैट स्कीम ‘पहले आओ पहले पाओ’ के तहत योजना आई थी। इसमें फ्लोर बदलने की अनुमति दे दी है। इसमें केस टू केस फैसला लिया जाएगा। दिव्यांग श्रेणी, सीनियर सिटिजन, वृद्ध या किसी अन्य गम्भीर बीमारी से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना में आवेदन करने वाले अब आवेदन के साथ अपने फ्लोर और फ्लैट का चयन कर सकेंगे।

31 दिसंबर तक का दिया समय
प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग, टॉउनशिप, औद्योगिक भूखण्डों एवं संस्थागत परियोजनाओं के लिए जीरो पीरियड की सुविधा पहले से दी हुई है। अब आवंटित आवासीय भूखण्ड पर भी शून्य काल का लाभ दिया जाएगा। अदालत में मामला लंबित होने, समय पर कब्जा नहीं दिए जाने, भूखंड तक पहुंच मार्ग नहीं होने आदि पर यह लाभ मिलेगा। ऐसे प्रकरणों सेटेलाइट इमेज से पुष्टि के बाद यह लाभ मिलेगा। एसडीएस इन्फ्राकॉन प्रालि के जिन आवंटियों ने रजिस्ट्री करवा ली है और उन्हें जरूरी सुविधाएं विकासकर्ता नहीं दे पा रही है। ऐसे आवंटियों कोक भूखण्ड पर भवन निर्माण के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया जाता है। इस दौरान किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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