जिला अदालत ने नोएडा के सोरखा गांव स्थित ब्रह्मकुमारीज आश्रम के विवादित निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। यह फैसला स्टे ऑर्डर के बावजूद हुए अवैध निर्माण के खिलाफ आया है।
कोर्ट का बड़ा फैसला : ब्रह्माकुमारीज आश्रम के नाम पर अवैध कब्जे का मामला गरमाया, विवादित जमीन पर निर्माण ध्वस्त करने का आदेश
Nov 12, 2024 15:34
Nov 12, 2024 15:34
आश्रम के नाम पर अवैध कब्जे का आरोप
सेक्टर-113 थाने के अंतर्गत आने वाली इस भूमि पर स्थानीय किसान सुखप्रीत सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी करोड़ों रुपये की जमीन पर ब्रह्मकुमारीज आश्रम के नाम पर अवैध कब्जा किया गया। उनके अनुसार, प्रजापति ब्रह्मकुमारीज आश्रम ने सिर्फ एक हजार गज जमीन खरीदी थी, लेकिन संस्था ने 2200 गज जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया। यह जमीन सेक्टर-116 के डी116 क्षेत्र में स्थित है।
कई लोगों पर अवैध कब्जे का आरोप
पीड़ित किसान सुखप्रीत सिंह ने आश्रम के नाम पर कब्जा जमाने के लिए कुछ व्यक्तियों पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि श्रीकांत भीमसेन, ऋचा गर्ग और ममता नामक व्यक्तियों ने मिलकर इस भूमि पर अवैध निर्माण किया और ब्रह्मकुमारीज आश्रम का बोर्ड भी लगा दिया। हालांकि, आश्रम प्रबंधन ने इस विवाद से खुद को अलग करते हुए आधिकारिक बयान में कहा कि उनका इस अवैध निर्माण से कोई संबंध नहीं है।
सीएम योगी से मिलेंगे किसान
न्याय की मांग करते हुए सुखप्रीत सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि जिला प्रशासन द्वारा तुरंत उचित कार्रवाई नहीं की जाती, तो वे अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। इस मामले ने प्रशासन के लिए चुनौती उत्पन्न कर दी है, क्योंकि अदालत का आदेश स्पष्ट है कि अवैध निर्माण तुरंत हटाया जाए।
यह आदेश जहां एक ओर न्यायालय की सख्ती को दर्शाता है, वहीं प्रशासन और पुलिस के लिए इसे समय पर लागू करना एक बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। मामले ने नोएडा के भूमिगत विवादों और अवैध कब्जों पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं।
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