नोएडा पुलिस ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के दिल्ली स्थित आवास पर छापामारी की। नोएडा पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट मामले में विधायक को नोटिस दिया है।
आप विधायक के घर पर छापा : नोएडा पुलिस अमानतुल्लाह खान के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, नहीं मिले पिता-पुत्र
May 16, 2024 14:46
May 16, 2024 14:46
नोएडा पुलिस ने विधायक के ओखला स्थित आवास पर पहुंचकर छापेमारी की। हालांकि विधायक के घर पर कोई नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विधायक और उनके बेटे घर पर नहीं हैं। नोएडा पुलिस की तीन टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। घर पर एक महिला और एक लड़की मिलीं, जो विधायक अमानतुल्लाह की पत्नी और बेटी बताई जा रही हैं। पुलिस ने उनसे पूछताछ की है।
विधायक के बेटे पर मारपीट का आरोप
विधायक के बेटे अनस पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट का आरोप है। यह घटना नोएडा के सेक्टर 95 में शहीद रामेंद्र प्रताप सिंह फिलिंग स्टेशन पर हुई थी। पुलिस केस फिलिंग स्टेशन के मालिक विनोद कुमार सिंह द्वारा दर्ज कराई गई FIR पर आधारित है।
पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, 7 मई की सुबह लगभग 9:27 बजे, खुद को अमानतुल्ला खान का बेटा बताने वाला एक व्यक्ति दिल्ली पंजीकरण प्लेट वाली ब्रेज़ा कार में आया और पेट्रोल के लिए इंतजार कर रहे वाहनों की कतार को छोड़कर आगे बढ़ गया। वह सीधे पंप संचालक के पास गया और उससे पहली कार आगे बढ़ाने और पहले अपनी गाड़ी में तेल भरने के लिए कहा। शिकायत में कहा गया है कि उस व्यक्ति को एक कर्मचारी ने कतार में खड़े होने के लिए कहा, जिस पर उसने कर्मचारी की पिटाई शुरू कर दी।#WATCH | Noida Police reaches Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan's residence in Delhi.
— ANI (@ANI) May 16, 2024
Noida Police have served notice to Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan in the petrol pump staff assault case on May 11. pic.twitter.com/VPqvB7LYt9
प्रबंधक को पीटने की धमकी दी
फिलिंग स्टेशन के मालिक सिंह ने एफआईआर में उल्लेख किया है कि जब मैंने अन्य कर्मचारियों के साथ हस्तक्षेप किया तो उस व्यक्ति ने खान को बुलाया, जिसने प्रबंधक के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे पीटने की धमकी दी। इस प्रकरण का एक कथित सीसीटीवी फुटेज बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
इन धाराओं में हुआ था केस दर्ज
पेट्रोल पंप कर्मचारियों की ओर से मिली शिकायत के बाद नोएडा पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने अमानतुल्ला और अनस खान पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 427 (शरारत करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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