Ghaziabad News : गाजियाबाद में ई-सिगरेट और हुक्का बार पर प्रतिबंध, डीएम ने दिए सख्त आदेश

गाजियाबाद में ई-सिगरेट और हुक्का बार पर प्रतिबंध, डीएम ने दिए सख्त आदेश
UPT | डीएम ने अफसरों के साथ बैठक की।

Sep 01, 2024 22:28

कोई ई-सिगरेट को विक्री करना/संग्रहण करना/ ट्रान्स्पोटेशन करता पाया गया तो इस अधिनियम में दण्ड के रूप में प्रथम अपराध 01 वर्ष कैद या 01 लाख तक जुर्माना या दोनो तथा द्वितीय व अग्रेतर अपराध हेतु 03 वर्ष कैद/05 लाख तक जुर्माना किये जाने का प्राविधान

Sep 01, 2024 22:28

Short Highlights
  • जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नॉर्को-आर्डिनेशन मैकेनिज्म की बैठक हुई
  • अभियान चलाते हुए जनपद को नशा मुक्त करने के निर्देश  
  • ई-सिगरेट पर पूर्णत: प्रतिबन्धित करने और ट्रान्स्पोटेशन पर जुर्माना व जेल
Ghaziabad News : कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला नॉर्को-आर्डिनेशन मैकेनिज्म (एनसीओआरडी) की बैठक हुई। जिलाधिकारी द्वारा बैठक के दौरान कोटपा अधिनियम 2003 की मुख्य धाराओं के अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से जनपद में ई-सिगरेट व हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉ.आरके गुप्ता को इसके लिए कार्यवाही किये जाने के निर्देश किया गया।

विद्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित करने के आदेश 
इसी के साथ जनपद के विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेते हुए कार्यवाही करें। जिसके मद्देनज़र विद्यालयों से 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार तम्बाकू/नशीला पदार्थ की बिक्री ना हो। बिना वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू उत्पाद बेचे जाने पर प्रतिबंधित है। 

ई सिगरेट बेचने पर एक साल की कैद 
कोटपा अधिनियम 2003 की धारा सात के अनुसारदण्ड के रूप में प्रथम बार नियमों का उल्लंघन करने पर 02 वर्ष कैद/5000 रू0 तक जुर्माना तथा द्वितीय व अग्रेतर अपराध हेतु 05 वर्ष कैद / 10 हजार रूपये तक जुर्माना किये जाने का प्राविधान निहित है। पीईसीए एक्ट 2019 के तहत भारत सरकार के अध्यादेश के द्वारा इलैक्ट्रोनिक सिगरेट/वैप पर पूर्णतय प्रतिबन्धित है, यदि कोई ई-सिगरेट को विक्री करना/संग्रहण करना/ ट्रान्स्पोटेशन करता पाया गया तो इस अधिनियम में दण्ड के रूप में प्रथम अपराध 01 वर्ष कैद या 01 लाख तक जुर्माना या दोनो तथा द्वितीय व अग्रेतर अपराध हेतु 03 वर्ष कैद/05 लाख तक जुर्माना किये जाने का प्राविधान निहित है। जनपद में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार होटल, रेस्टोरेन्ट आदि पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निर्देशित किया।

बैठक में ये अफसर रहे मौजूद
बैठक में एडीएम सिटी गम्भीर सिंह, एसीपी अजय कुमार सिह, एआरटीओ राहुल श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी योगेन्द्र प्रताप सिंह, एसीएमओ डॉ.राकेश कुमार गुप्ता, डॉ.आशुतोष जिला अस्पताल, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) सदस्य/संयोजक व सदस्यों में शिक्षा/स्वास्थय सामाजिक न्याय विभाग, वन और कृषि विभाग, ज्यूरिडिक्शनल एसी/सैन्ट्रल जीएसटी विभाग, डीसी ऑफ कष्टम्स, सीमावर्ती राज्य सीमावर्ती गार्डिंग्स एजेन्सी, प्रभावित क्षेत्र के एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक एएनटीएफ यूनिट मेरठ, जिला ड्रग इंस्पैक्टर, एनसीबी विभाग के प्रतिनिधि सहित सम्बंधित विभाग के अधिकारियों/प्रतिनिधियों उपस्थित रहे।

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