Ghaziabad Lok sabha Eelectio : स्टार प्रचारक द्वारा उम्मीदवारों के साथ रैली का खर्च चुनाव प्रचार में जोड़ा जाएगा

स्टार प्रचारक द्वारा उम्मीदवारों के साथ रैली का खर्च चुनाव प्रचार में जोड़ा जाएगा
UPT | गाजियाबाद जिला निर्वाचन अधिकारी बैठक में चुनाव संबंधी जानकारी देते हुए।

Mar 19, 2024 15:35

उम्मीदवारों को 10 हजार रुपए से अधिक के सभी प्राप्ति और भुगतान बैंक या चेक के माध्यम से करना होगा। इसका रिकार्ड भी उम्मीदवार को रखना अनिवार्य...

Mar 19, 2024 15:35

Short Highlights
  • लोकसभा निर्वाचन की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये
  • 10 हजार से अधिक के सभी भुगतान बैंक के माध्यम से 
  • प्रत्याशी को बनाना होगा अपना सोशल मीडिया अकांउट
     
Ghaziabad : लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को गाजियाबाद में वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम गाजियाबाद इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को जुलूस और रैली निकालने की अनुमति लेनी होगी। 

उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन की अधिकतम खर्च सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित है। उम्मीदवारों को 10 हजार रुपये से अधिक के सभी प्राप्ति और भुगतान बैंक या चेक के माध्यम से करना होगा। इसका रिकार्ड भी उम्मीदवार को रखना अनिवार्य होगा। राजनीतिक दलों को अधिकसूचना जारी होने के साथ दिन के भीतर अपने स्टार प्रचारकों की सूची उपलब्ध करानी होगी। स्टार प्रचारक द्वारा उम्मीदवारों के साथ रैली या बैठक करने पर उसके खर्च को चुनाव प्रचार में जोड़ा जाएगा।

उन्होंने बताया कि रिटर्निग आफिसर की अनुमति के बिना उम्मीदवार प्रचार के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट, ई-मेल आईडी आदि की सूचनाएं देनी होंगी। प्रत्याशी को प्रचार, रैली और जुलूस और सार्वजनिक बैठकों की जानकारी रिटर्निग आफिसर को देकर अनुमति लेनी होगी। लोकसभा परिणाम की घोषणा के 90 दिन के अंदर अपने खर्च का लेखा निर्धारित प्रारूप पर देना होगा। 

विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन और पेड न्यूज निगरानी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग व मीडिया उल्लंघनों की समीक्षा की जाती रहेंगी। सभी विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित किए जा सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जाएगा।
जिला स्तर पर एमसीएमसी से पेड न्यूज का संदिग्ध प्रकरण की सूचना प्राप्त होने पर रिटर्निग अफिसर को 96 घंटे के भीतर प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रत्याशी को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर की एमसीएमसी के निर्णय के विरुद्ध जिला स्तरीय एमसीएमसी को सूचित करते हुए 48 घंटे में स्टेट एमसीएमसी 96 घंटे में निर्णय लेगी और प्रदेश स्तरीय एमसीएमसी के विरूद्ध निर्वाचन आयोग में अपील के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा।  

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