ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने व्यवसायों को 13 श्रेणी में बांटकर नीति बनाई है। इस पर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
Ghaziabad News : गाजियाबाद में अब जिम, ब्यूटी पार्लर और ज्वेलरी शोरूम खोलने को लेना होगा निगम से लाइसेंस
Sep 21, 2024 08:52
Sep 21, 2024 08:52
- नगर निगम ने नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य
- निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास होने पर तुरंत होगा लागू
- जूता शोरूम और स्पा सेंटर खोलने के लिए भी लेना होगा लाइसेंस
ब्रांडेड कपड़ा शोरूम और ब्रांडेड जूतों के शोरूम
जिन नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लेना लाइसेंस अनिवार्य किया गया है उनमें जिम, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान, सीए कार्यालय, स्पा सेंटर, ब्रांडेड ज्वैलरी शोरूम, ब्रांडेड कपड़ा शोरूम और ब्रांडेड जूतों के शोरूम के अलावा स्पोर्ट्स अकादमी आदि शामिल हैं। इससे निगम की आय में बढ़ोत्तरी होगी। निगम की बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद इसको तुरंत से लागू कर दिया जाएगा।
39 श्रेणी के कारोबार के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूरी
अभी 39 श्रेणी के कारोबार करने के लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है। जिसमें होटल, लांज, रेस्तरां, शराब के ठेके, फाइसेंस कंपनी, निजी अस्पताल, मिनी बस, ऑटो रिक्शा, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर, मीट शॉप, फलों और सब्जी दुकानों, डेरी व्यवसाय मुख्य रूप से शामिल है। नगर निगम अधिकारियों ने राजस्व बढ़ोतरी के लिए कुछ व्यवसाय की श्रेणियों की दरों में संशोधन किया है।
व्यवसायों को 13 श्रेणी में बांटकर नीति बनाई
आने वाले दिनों में नगर निगम से 13 तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने व्यवसायों को 13 श्रेणी में बांटकर नीति बनाई है। इस पर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बस अब इसको नगर निगम की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड बैठक से हरी झंडी मिलने के तुरंत बाद इसको लागू किया जाएगा।
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