अगर जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान पता चला कि स्टाम्प का एग्रीमेंट नहीं कराया गया है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प चोरी के तहत पेनाल्टी वसूली जाएगी।
Ghaziabad News : मकान, फ्लैट और जमीन के एग्रीमेंट पर स्टॉप लगाना होगा अनिवार्य
Nov 02, 2024 09:18
Nov 02, 2024 09:18
- एग्रीमेंट के समय स्टाम्प नहीं लगाने पर रजिस्ट्री के समय लगाई जाएगी पेनाल्टी
- अब बिल्डर रसीद काटकर प्लॉट और फ्लैट का एग्रीमेंट नहीं कर सकेंगे
- बिल्डर की मनमानी पर लगेगी लगाम, आम लोगों को होगा लाभ
90 प्रतिशत मामलों में स्टाम्प एग्रीमेंट नहीं
वर्तमान में करीब 90 प्रतिशत मामलों में प्लाट व फ्लैट बुक करते समय एग्रीमेंट नहीं किया जाता है। बुकिंग के दौरान बिल्डर केवल रसीद काट देता है। इसकी आड में बायर्स के साथ बेईमानी करते हैं। बिल्डर समय से घर नहीं देते, देर से घर देने पर जमा शुल्क पर ब्याज नहीं देते हैं।
सच्चाई तब पता चलती है जब डिलीवरी मिलती है
सुविधाओं का वादा करते हैं लेकिन सच्चाई तब पता चलती है जब डिलीवरी मिलती है। लेकिन उस दौरान स्टाम्प एग्रीमेंट और लिखा पढ़ी ना होने से ग्राहक कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे मामले में रेरा के हाथ भी तभी आते हैं जब परियोजना पंजीकृत होगी और बिल्डर ग्राहक के बीच स्टाम्प एग्रीमेंट होगा। इस वजह से ग्राहकों का शोषण होता है। इसी को देखते हुए स्टाम्प एग्रीमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है।
सात फीसदी स्टाम्प शुल्क एग्रीमेंट के दौरान
अगर कोई एक करोड़ के फ्लैट या घर की बुकिंग पर 10 लाख रुपये एडवांस में जमा करता है तो सात फीसदी स्टाम्प शुल्क के हिसाब से 70 हजार रुपये देकर एग्रीमेंट करना होगा। रजिस्ट्री के समय सात लाख रुपए की जगह 6.30 लाख का स्टाम्प शुल्क देना होगा। रजिस्ट्री के दौरान पूर्व में दिए गए एग्रीमेंट के 70 हजार रुपये कम कर दिए जाएंगे।
होगी कानूनी कार्यवाई
अगर जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान पता चला कि स्टाम्प का एग्रीमेंट नहीं कराया गया है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प चोरी के तहत पेनाल्टी वसूली जाएगी। इससे आम लोगों को जमीन या फ्लैट की खरीद के दौरान होने वाली धोखाधड़ी से राहत मिलेगी। बिल्डर को एग्रीमेंट के दौरान स्टाम्प में सभी शर्तों को खोलकर लिखना होगा।
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