लिंक रोड क्षेत्र के बृज विहार निवासी ट्रेनर साहिल वर्मा ने पुलिस को फोन करके मारपीट और धमकी देने की सूचना दी थी। पुलिस ने वादी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
Ghaziabad News : गाजियाबाद में नए कानून के तहत दर्ज हुई पहली FIR, पीड़ित ने फोन पर दर्ज कराया मुकदमा
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Jul 02, 2024 01:39
Jul 02, 2024 01:39
- गाजियाबाद कमिश्नरेट में लिंक रोड थाना में दर्ज हुई एफआईआर
- देश में आज से लागू हो गया आईपीसी की जगह बीएनएस कानून
- गाजियाबाद में भी नए कानून के तहत दर्ज हुई एफआईआर
गाजियाबाद में पहली एफआईआर इस मामले में दर्ज
भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत गाजियाबाद कमिश्नरेट के थाना लिंक रोड में आज 11.50 मिनट पर पहली एफआईआर दर्ज हुई है। लिंक रोड क्षेत्र के बृज विहार निवासी ट्रेनर साहिल वर्मा ने पुलिस को फोन करके मारपीट और धमकी देने की सूचना दी थी। पुलिस ने वादी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई
वादी साहिल वर्मा ने बताया कि वह जिम ट्रेनर है। वो सूर्य नगर स्थित एक जिम में जाते हैं। उन्होंने किसी से रुपये ब्याज पर ले रखे हैं। जिसका वह समय से ब्याज चुका रहे थे। आरोपी रवि कुमार सिंह सोमवार सुबह उनके जिम पर आया और उनके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इनका मुकदमा बीएनएस 2023 की 115(2), 352, 351(2), 351(3) धाराओं में दर्ज किया गया है। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल का कहना कि मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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